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Rohtak News: कोर्ट ने दी कलानौर नपा कार्यालय खोलने की अनुमति, 31 तक बनानी होगी सड़क

Sat, 12 Jul 2025 01:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 12 Jul 2025 01:02 AM IST
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The court gave permission to open Kalanaur Nagar Palika office, road has to be built by 31st
रोहतक/कलानौर। नगर पालिका कार्यालय पर चार दिन से जड़ा ताला शनिवार को खुल जाएगा। शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन रवलीन कौर ने दोनों पक्षों की बहस के बाद इसकी अनुमति दे दी। साथ ही, नपा को 31 जुलाई तक पहले दिए गए आदेशों की पालना करने का समय दिया है। आदेशों में अदालत ने सड़क को तोड़कर दोबारा बनाने और धनसिंह के मकान से सड़क का स्तर नीचे रखने के लिए कहा था।
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दोपहर बाद दोनों पक्षों में हुई बहस में नपा सचिव विनय कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि गली निर्माण के लिए 14 बार टेंडर लगाया गया है, लेकिन तीन बार केवल एक आवेदन आया। ऐसे में नियमों के तहत टेंडर नहीं दिया जा सका।
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सचिव ने बताया कि यदि कोई स्पेशल केस है तो उस स्थिति में उच्च अधिकारियों की अनुमति से निर्माण करवाया जा सकता है। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि नपा कार्यालय सील हो गया। इससे ज्यादा विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है।
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सचिव बोले- नपा कार्यालय आमजन के लिए बना हुआ है, सील होने से उनके कार्यों में बाधा आ रही है। इस पर शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने कहा कि धनसिंह भी आमजन हैं। जब इनका कार्य नहीं हो रहा है तो कार्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है।
दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने नगर पालिका सचिव व चेयरपर्सन कार्यालय को सील मुक्त कर दिया और भविष्य में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। पहले दिए गए आदेशों को पूरा करने की 31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी। संवाद

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कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए निर्माण करवाया जाएगा। दोनों कार्यालय सील मुक्त हो गए हैं। नगर पालिका को केस में पक्ष मानते हुए 31 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
- विनय कुमार, सचिव नगर पालिका कलानौर।
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