फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Rohtak D-Park incident Five more victims to receive between ₹50,000 and ₹2 lakh each

Rohtak D-Park incident: पांच पीड़ितों को और मिलेंगे 50 हजार से दो-दो लाख, आठ का मुआवजा तय करेंगे मुख्यमंत्री

Fri, 24 Jul 2026 10:19 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Published by: मयूर शर्मा Updated Fri, 24 Jul 2026 10:19 PM IST
सार

यूएलबी के नियमों के तहत स्थानीय स्तर पर तीन लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यालय की ओर से प्रभावित दुकानदारों के नुकसान की राशि तय की जाएगी।

विज्ञापन
Rohtak D-Park incident Five more victims to receive between ₹50,000 and ₹2 lakh each
पांच पीड़ितों को और मिलेंगे 50 हजार से दो-दो लाख - फोटो : संवाद

विस्तार

रोहतक में नौ जून को डी-पार्क में हुए अग्निकांड में प्रभावित पांच लोगों के मुआवजे की राशि तय हो गई है। तीन रेहड़ी और दो जूस विक्रेताओं को 50 हजार से दो लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। बाकी आठ दुकानदारों की फाइल मुआवजा जांच कमेटी ने मुख्यालय भेज दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी से मंजूरी मिलने के बाद ही उनका मुआवजा तय हो सकेगा।
विज्ञापन


मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी थी

नौ जून को डी-पार्क मार्केट में भड़की आग में जिंदा जलने से गुरुनानकपुरा निवासी दुकानदार रोहित खन्ना, उनके साथी कर्मचारी धोबी मोहल्ला निवासी अमन यादव और दूसरी दुकान के कर्मचारी नेहरू कॉलोनी निवासी कपिल की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और राज्यपाल ने दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। विधानसभा के उप-सभापति कृष्ण मिड्ढा की ओर से पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी लेकिन राशि अभी तक नहीं मिली है।
विज्ञापन


तत्काल राहत के तौर पर ज्यादा नुकसान वाले दुकानदारों को पांच-पांच लाख रुपये, दो जूस विक्रेताओं को दो-दो लाख रुपये और रेहड़ी वालों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। आर्थिक नुकसान का पूरा आंकलन करने के लिए डीसी ने नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मंजीत कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


नियमों के तहत 3 लाख से ज्यादा मुआवजा नहीं दे सकते अधिकारी

यूएलबी (अर्बन लोकल बॉडी) के नियमों के तहत स्थानीय स्तर पर तीन लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। आंकलन कमेटी ने आठ दुकानदारों की फाइल दो दिन पहले मुख्यालय भेजी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यालय की ओर से प्रभावित दुकानदारों के नुकसान की राशि तय की जाएगी। इसमें एक सप्ताह या इससे ज्यादा समय लगने का अनुमान है।

पीड़ित बोले- नहीं मिला पूरा मुआवजा

पीड़ित जूता व्यापारी रवींद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा के बाद पांच लाख रुपये की मदद मिली थी। बाकी राशि अभी तक नहीं आई है। शुक्रवार को निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने का मैसेज आया है। पूछने पर बताया गया कि फाइल मुख्यालय भेजी गई है।

दो लाख की मदद मिली, पिता के इलाज में लगे चार लाख

वहीं, जूस विक्रेता मुकेश कुमार ने बताया कि आग लगने से 11 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार की ओर से अब तक दो लाख रुपये की मदद मिली है। हादसे के बाद उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया था। उनके इलाज में चार लाख रुपये खर्च हो गए। दोबारा कारोबार शुरू करने में संघर्ष करना पड़ रहा है।

मुआवजा कमेटी सदस्यों ने दिया आश्वासन

व्यापारी नेता एवं मुआवजा कमेटी सदस्य गुलशन निझावन का कहना है कि पांच दुकानदारों को जल्द मुआवजा मिल जाएगा। बाकी आठ की फाइल मुख्यालय भेजी गई है। हमारी ओर से पूरा प्रयास है कि पीड़ित दुकानदारों को उनके नुकसान के अनुसार मुआवजा मिले।

व्यापारी नेता एवं मुआवजा कमेटी सदस्य हैप्पी अनेजा ने बताया कि विधानसभा के उप-सभापति की ओर से 10 जुलाई को ही मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना था। जींद में प्रधानमंत्री की रैली के कारण प्रक्रिया रुक गई थी। एक सप्ताह में मुआवजा मिलने की उम्मीद है।


वहीं, नगर निगम एवं मुआवजा आकलन कमेटी के अध्यक्ष एंव संयुक्त आयुक्त मंजीत कुमार का कहना है कि डी-पार्क अग्निकांड में हुए नुकसान का आंकलन पूरा कर लिया गया है। पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेज दी गई है। अब मुख्यालय की ओर से तय किया जाएगा कि किसको कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed