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महम में गैस एजेंसी पर डेढ़ लाख की लूट कोर्ट में नहीं हो सकी साबित

Wed, 23 Mar 2022 02:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Mar 2022 02:12 AM IST
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One and a half lakh loot on gas agency in Meham could not be proved in court
रोहतक। पांच साल पहले महम की गैस एजेंसी पर हुई डेढ़ लाख के करीब की लूट अदालत में साबित नहीं हो सकी। पुख्ता गवाही व सबूतों के अभाव में एएसजे राजकुमार यादव की अदालत ने मंगलवार को तीन आरोपियों मोखरा निवासी संदीप व नीरज और झज्जर जिले के डीघल निवासी दिनेश को बरी कर दिया।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक महम के वार्ड नंबर 14 निवासी सुदेश कुमारी ने मई 2017 में दी शिकायत में बताया कि उसने भारत गैस की एजेंसी ले रखी है। एजेंसी पर गिरावड़ निवासी सुरेंद्र, भिवानी निवासी प्रवीन, सीसरखास निवासी मीना नौकरी करते हैं। 12 मई 2017 को सुबह आठ बजे एजेंसी खुली। 10 बजे गैस के नए कनेक्शन दिए जा रहे थे। सभी कर्मचारी अपने कार्य में व्यस्त थे। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे तीन युवक एजेंसी के अंदर दाखिल हुए। पहले गैस कनेक्शन के बारे में बातचीत करने लगे। एक युवक काउंटर के ऊपर से कूदकर नकदी के पास चला गया। दूसरा युवक दरवाजे पर पिस्तौल लेकर खड़ा हो गया। कहने लगा, किसी ने शोर मचाया तो जान से मार देंगे। तीनों युवक 1 लाख 47 हजार 950 रुपये की नकदी लूटकर बाहर खड़ी सफेद रंग की बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। आरोपियों ने चेहरे ढके हुए थे। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर मोखरा निवासी नीरज, संदीप व डीघल निवासी दिनेश को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने पुख्ता सबूत न होने के कारण तीनों युवकों को बरी कर दिया।
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