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Rohtak News: गृह विभाग के आदेश पर महिला नशा तस्कर को भेजा जेल

Fri, 02 May 2025 03:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 02 May 2025 03:05 AM IST
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On the orders of the Home Department, a female drug smuggler was sent to jail
रोहतक। नशे के कारोबार में लिप्त तस्करों पर चोट के लिए पुलिस ने अब नया तरीका निकाला है। पुलिस ने करतारपुरा निवासी महिला तस्कर कैलाशवंती उर्फ कैलाशो को पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम 1988 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसे कई बार नशे की तस्करी के दौरान काबू किया, लेकिन वह जमानत पर आते ही फिर से नशा तस्करी में लिप्त हो जाती थी। पुलिस ने उसकी संपत्ति भी अटैच कर रखी थी। अब गृह विभाग के आदेश पर पुलिस ने महिला तस्कर को जेल में रहने का आदेश दिया है।
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एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने बताया कि कैलाशो काफी दिन से नशा तस्करी कर रही थी। चार से पांच बार उसे जमानत मिल चुकी है। ऐसे में नशा तस्करों के खिलाफ अब पुलिस ने पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की है। अब आरोपी महिला को जमानत नहीं मिलेगी। इससे पहले भी एक युवक और दो महिलाओं पर यह कार्रवाई हो चुकी है।
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आदतन अपराधी पर कार्रवाई का तरीका
यदि कोई अपराधी आदतन हो जाता है तो उसे समाज में रहने पर खतरा माना जाता है। ऐसे आदतन अपराधी के लिए पुलिस की ओर से डीजीपी को एक प्रस्ताव भेजा जाता है। उसे गृह सचिव के समक्ष भेजा जाता है। गृह सचिव केस का अध्ययन करके स्क्रीनिंग कमेटी को देते हैं। इसके बाद उसे बंद करने की अनुमति मिलती है। एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि करतारपुरा समेत करीब 7 लोगों को इस कार्रवाई के लिए चिह्नित कर रखा है। जैसे जैसे साक्ष्य मिलते रहेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।
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3 किग्रा अफीम तस्करी में फरार 10 हजार का इनामी काबू
रोहतक। वर्ष 2024 में तीन किग्रा अफीम की तस्करी के दौरान भागे 10 हजार के इनामी तस्कर को सीआईए 1 ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया और वहां से उसे एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रभारी सीआईए-1 कुलदीप सिंह ने बताया कि सोनीपत रोड पर खोखर सर्विस स्टेशन कंसाला के पास से गाड़ी सवार खेड़ी साध निवासी रणजीत उर्फ बुच व गांधरा निवासी दीपक उर्फ पांडा तीन किग्रा अफीम के साथ काबू किया था। उस समय भालौठ निवासी पवन मौके से भाग गया था।
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