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Rohtak News: एक मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो होगी सीलिंग

Thu, 20 Apr 2023 02:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 20 Apr 2023 02:30 AM IST
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If the property tax is not deposited till May 1, there will be sealing
रोहतक।
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नगर निगम एक मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों के भवन सील करेगा। इसमें बड़े बकायदारों पर ज्यादा फोकस रहेगा। साथ ही 31 जुलाई तक टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं नागरिक सुविधा केंद्र के काउंटर नंबर पांच पर प्रॉपर्टी टैक्स का बिल ठीक कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन निशुल्क अपलोड किया जाएगा। यह निर्णय निगम आयुक्त ने प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों की मीटिंग में लिया है।

निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि निगम कार्यालय में साल 2023-24 की प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी की समीक्षा की गई। ताकि टैक्स वसूली का टारगेट पूरा किया जा सके। अधिकारियों को हिदायत दी गई कि वे प्रॉपर्टी आईडी मिलान पूरा करके तत्काल सभी बिल बांट दें। निगम में नए सर्वे के तहत 2 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी आईडी हैं। न केवल चालू वित्त वर्ष के बिल बांटे जा रहे हैं, बल्कि पुराना बकाया भी साथ में जोड़कर भेजा जा रहा है। अबकी बार निगम ने 35 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का टारगेट रखा है। जो हासिल किया जा सकता है। आयुक्त ने कहा कि जिनका प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा बकाया है, उनको तत्काल नोटिस दिए जाएं। एक मई तक टैक्स जमा न कराने वालों टॉप बकायदारों की प्रॉपर्टी सील की जाए।
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