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घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Sun, 13 Dec 2015 02:15 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी समर गोपालपुर निवासी सुनील को चार साल कैद की सजा सुनाई है।
दोषी को धारा 452 के तहत तीन साल कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत चार साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी के खिलाफ सदर थाने में करीब दो साल पहले पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि आरोपी रात करीब एक बजे उसके घर में घुस गया और छेड़छाड़ की। इस पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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दोषी को धारा 452 के तहत तीन साल कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत चार साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी के खिलाफ सदर थाने में करीब दो साल पहले पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि आरोपी रात करीब एक बजे उसके घर में घुस गया और छेड़छाड़ की। इस पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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