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स्कूल-कॉलेज के मैदानों में नहीं हो पाएंगी चुनावी रैली : अजय कुमार
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रोहतक। विधानसभा चुनाव के दाैरान किसी भी पार्टी या नेता की रैली, स्कूल-कॉलेज के मैदानों में नहीं हो पाएगी। जो प्रत्याशी इनके मैदान में रैली करने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कही।
कहा, चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को आहत नहीं किया जाए। यदि ऐसा किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशी या अन्य कोई भी व्यक्ति प्रचार-प्रसार में एक-दूसरे पर जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। यदि कोई ऐसा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल को प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाए। इनके परिसर में न तो भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का भी उपयोग नहीं किया जाए। प्रचार के दौरान सुरक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में सुरक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
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चुनाव में मतदान से हर नागरिक की सार्थक भागीदारी
निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि विधान सभा चुनाव के दौरान जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी करता है तो उसे मतदान का अधिकार मिल जाता है। चुनाव में एक-एक मत कीमती है। उन्होंने कहा कि जिस नागरिक का मतदाता सूची में नाम है वह अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोग किसी भी प्रत्याशी या व्यक्ति के बहकावे में न आए और अपनी समझ से ही मतदान करें। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वे जिला में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें।
कहा, चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को आहत नहीं किया जाए। यदि ऐसा किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशी या अन्य कोई भी व्यक्ति प्रचार-प्रसार में एक-दूसरे पर जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। यदि कोई ऐसा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल को प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाए। इनके परिसर में न तो भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का भी उपयोग नहीं किया जाए। प्रचार के दौरान सुरक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में सुरक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
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चुनाव में मतदान से हर नागरिक की सार्थक भागीदारी
निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि विधान सभा चुनाव के दौरान जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी करता है तो उसे मतदान का अधिकार मिल जाता है। चुनाव में एक-एक मत कीमती है। उन्होंने कहा कि जिस नागरिक का मतदाता सूची में नाम है वह अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोग किसी भी प्रत्याशी या व्यक्ति के बहकावे में न आए और अपनी समझ से ही मतदान करें। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वे जिला में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें।