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चलती कार में किशोरी से दुष्कर्म केस में चालक को मिली जमानत

Sun, 08 May 2022 01:48 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 08 May 2022 01:48 AM IST
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Driver got bail in case of raping a teenager in a moving car
चलती कार में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को चालक को राहत मिली। अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष का तर्क था कि पीड़ित के बयानों में कहीं भी आरोपी का नाम नहीं है।
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बचाव पक्ष के वकील पीयूष गक्खड़ ने बताया कि जून 2021 में जिले के एक गांव की महिला ने शिकायत दी थी कि वह खेत में पानी लेने आई थी। वापस आई तो घर पर उसकी 15 साल की बेटी नहीं मिली। उसने झज्जर के एक युवक पर अपहरण का शक जताया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब किशोरी के बयान दर्ज किए तो उसने बताया कि दो कार चालक उसका अपहरण करके ले गए। एक युवक कार चला रहा था, जबकि दूसरे ने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद उसे सड़क पर उतार दिया, जहां एक बाइक सवार आया और उसके साथ गलत काम किया। बाद में तीसरा युवक आया और उसे होटल में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने कार चालक, होटल मालिक सहित पांच लोगों के खिलाफ न केवल दुष्कर्म की धारा, बल्कि पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा। फिलहाल केस की जिला अदालत में सुनवाई चल रही है।
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