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Rohtak: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बिहार के युवक को 10 साल की कैद, दस हजार रुपये जुर्माना
Wed, 13 Jul 2022 01:45 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 13 Jul 2022 01:45 AM IST
सार
एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। 2018 की घटना है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
विस्तार
हरियाणा के रोहतक में एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने दिसंबर 2018 में रोहतक की एक कॉलोनी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बिहार के सीवान निवासी संजीत कुमार को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिसंबर 2018 में 17 वर्षीय किशोरी ने शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी कि वह बिहार की मूल निवासी है। रोहतक की एक कॉलोनी में किराये पर अपनी भाभी व भाई के साथ रहती है। रात करीब तीन-चार बजे वह लघुशंका के चलते उठी थी। बिहार के सीवान निवासी संजीत सिंह ने अपने कमरे में खींच लिया।
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जबकि उसका दोस्त मेजर अली निवासी काशीपुर, यूपी दरवाजे पर पहरा देने लगा। संजीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी।
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मंगलवार को अदालत ने संजीत को आईपीसी की धारा 341 के तहत एक साल, 376 के तहत 10 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि दूसरे आरोपी मेजर अली को अदालत ने बरी कर दिया।