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Rohtak News: गलत प्रोडक्ट देने पर उपभोक्ता आयोग ने मिंत्रा और विक्रेता पर लगाया जुर्माना

Wed, 22 Jul 2026 05:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 22 Jul 2026 05:17 AM IST
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Consumer Commission imposes fine on Myntra and seller for delivering the wrong product.
संवाद न्यूज एजेंसी
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रोहतक। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मिंत्रा से गलत उत्पाद मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र सिंह कादियान की कोर्ट ने यह आदेश दिया। शिकायतकर्ता मनीता को ब्रांडेड घड़ी के बजाय दूसरी घड़ी मिली थी।
मनीता ने 20 जुलाई 2024 को मिंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 6,996 रुपये में गेस कंपनी की घड़ी खरीदी थी। 22 जुलाई 2024 को पार्सल मिलने पर उसमें ऑर्डर की गई घड़ी के स्थान पर आर-शॉक घड़ी निकली।
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उन्होंने तुरंत रिटर्न और रिप्लेसमेंट का अनुरोध किया पर इसे अस्वीकार कर दिया गया। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं मिला। सुनवाई में मिंत्रा ने कहा कि वह केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। बिक्री व डिलीवरी की जिम्मेदारी विक्रेता की है।
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विक्रेता आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ जिसके कारण उसे एकतरफा करार दिया गया। आयोग ने माना कि उपभोक्ता को गलत उत्पाद दिया गया था। आयोग ने यह भी कहा कि हर पार्सल खोलते समय वीडियो बनाना अनिवार्य नहीं है।


आयोग ने विक्रेता शांतम इंटरनेशनल को 6,996 रुपये की राशि लौटाने का आदेश दिया। यह राशि 11 अक्तूबर 2024 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटानी होगी। विक्रेता को 5,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमे खर्च भी देने होंगे।
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