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Rohtak News: अवैध कॉलोनी में निर्माण पर चला बुलडोजर
Wed, 06 Aug 2025 12:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Wed, 06 Aug 2025 12:10 AM IST
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फोटो : 14अवैध कॉलोनी पर चलता बुलडोजर। स्रोत : विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टीम ने रेवाड़ी-कालुवास रोड पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नजदीक कालूवास में बिना स्वीकृति के चार एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को निर्माण और चहारदीवारी को बुलडोजर से ध्वस्त कराया।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग चंडीगढ़ से अनुमति लिए बगैर विकसित की जा रही इस कॉलोनी में 7 डीपीसी, 3 प्रिकास्ट चहारदीवारियां, कच्ची रोड का नेटवर्क ध्वस्त कराया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अपील की है कि वे नियंत्रित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र रेवाड़ी में कोई भी अवैध निर्माण कार्य न करें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जानकारी जिला नगर योजनाकार कार्यालय से प्राप्त करें।
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उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर आम लोगों को धोखे में रखकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचते हैं, जिससे बाद में खरीदार को प्रशासनिक कार्रवाई और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।
कोई भी निर्माण कार्य करने से पूर्व सरकारी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदना कानूनी जोखिम के साथ-साथ आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। कॉलोनी की वैधता की पुष्टि के बाद ही भूमि या प्लॉट खरीदें।
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रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टीम ने रेवाड़ी-कालुवास रोड पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नजदीक कालूवास में बिना स्वीकृति के चार एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को निर्माण और चहारदीवारी को बुलडोजर से ध्वस्त कराया।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग चंडीगढ़ से अनुमति लिए बगैर विकसित की जा रही इस कॉलोनी में 7 डीपीसी, 3 प्रिकास्ट चहारदीवारियां, कच्ची रोड का नेटवर्क ध्वस्त कराया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।
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जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अपील की है कि वे नियंत्रित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र रेवाड़ी में कोई भी अवैध निर्माण कार्य न करें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जानकारी जिला नगर योजनाकार कार्यालय से प्राप्त करें।
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उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर आम लोगों को धोखे में रखकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचते हैं, जिससे बाद में खरीदार को प्रशासनिक कार्रवाई और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।
कोई भी निर्माण कार्य करने से पूर्व सरकारी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदना कानूनी जोखिम के साथ-साथ आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। कॉलोनी की वैधता की पुष्टि के बाद ही भूमि या प्लॉट खरीदें।