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मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में प्रचार सामग्री रखने पर होगी कार्रवाई : एएसपी

Sun, 02 Mar 2025 02:29 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 02 Mar 2025 02:29 AM IST
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Action will be taken against keeping campaign material within 200 meters of polling station: ASP
नगर निगम रोहतक व नगर पालिका कलानौर के चुनाव को लेकर अधिकारी व कर्मचारी मुस्तैद रहे। ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। प्रत्याशी या उनके समर्थक मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में प्रचार सामग्री न रखें। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है एएसपी वाईवीआर शशि शेखर का। वह शनिवार को चुनावी ड्यूटी के लिए कर्मचारियों रवाना करने से पहले छोटूराम पॉलिटेक्निक संस्थान में जवानों को संबोधित कर रहे थे। एएसपी ने कहा कि चुनावी ड्यूटी अहम होती है। संयम व जोश के साथ ड्यूटी करें। निष्पक्षता व तटस्थ रहकर अपना कार्य करें। मतदान केन्द्र के निश्चित दायरे में कोई भी प्रचार सामग्री, वाहन या व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र में मोबाइल फोन लेकर किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। मतदान केंद्र में अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करने पाए। कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में पेट्रोलिंग पार्टी 5 से 10 मिनट में संबंधित मतदान केंद्र पहुंचकर स्थिति संभालेगी।
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