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संत बलजीत दादूवाल को मिली विदेश जाने की अनुमति
Rohtak
Updated Sat, 11 Jan 2014 05:54 AM IST
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सिरसा। सिख समुदाय के संत बलजीत सिंह दादूवाल को अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें 15 फरवरी तक विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी।
संत बलजीत सिंह दादूवाल ने अदालत मेें दायर याचिका में कहा कि उन्हें धार्मिक समागम में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाना है। इसलिए उन्हें उनका पासपोर्ट लौटाकर विदेश जाने की अनुमति दी जाए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत ने पुलिस का पक्ष जानने के बाद संत बलजीत दादूवाल को विदेश जाने की अनुमति दे दी।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में सिखों और डेरा प्रेमियों के बीच गांव घुकांवाली में हुई झड़प के बाद ओढां थाना पुलिस ने संत दादूवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गत वर्ष पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कि या था। बाद में अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ संत को जमानत दी थी। हालांकि कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जमा करवा लिया था। पिछले साल भी संत दादूवाल टोरंटो में आयोजित हुए धार्मिक समागम में भाग लेने पहुंचे थे। ओढां थाना पुलिस ने अदालत के समक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी।
संत बलजीत सिंह दादूवाल ने अदालत मेें दायर याचिका में कहा कि उन्हें धार्मिक समागम में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाना है। इसलिए उन्हें उनका पासपोर्ट लौटाकर विदेश जाने की अनुमति दी जाए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत ने पुलिस का पक्ष जानने के बाद संत बलजीत दादूवाल को विदेश जाने की अनुमति दे दी।
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गौरतलब है कि वर्ष 2008 में सिखों और डेरा प्रेमियों के बीच गांव घुकांवाली में हुई झड़प के बाद ओढां थाना पुलिस ने संत दादूवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गत वर्ष पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कि या था। बाद में अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ संत को जमानत दी थी। हालांकि कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जमा करवा लिया था। पिछले साल भी संत दादूवाल टोरंटो में आयोजित हुए धार्मिक समागम में भाग लेने पहुंचे थे। ओढां थाना पुलिस ने अदालत के समक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी।
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