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परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू
Rohtak
Updated Sun, 08 Dec 2013 05:49 AM IST
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रोहतक। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से 22 दिसंबर तक सुबह 9.30 से 12.30 बजे तक और दोपहर 2 से सायं 5 बजे तक आयोजित होने वाली यूजी, पीजी, आईटी, मैनेजमेंट परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लगा दी है।
आदेश के मुताबिक परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का इकठ्ठा होना, कि सी भी प्रकार के हथियार, आग्नेय अस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू और अन्य हथियार लेकर चलने पर मनाही होगी। यह आदेश परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर मौजूद स्टॉफ कर्मियों और पुलिस कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानों का कार्य भी बंद रहेगा।
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आदेश के मुताबिक परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का इकठ्ठा होना, कि सी भी प्रकार के हथियार, आग्नेय अस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू और अन्य हथियार लेकर चलने पर मनाही होगी। यह आदेश परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर मौजूद स्टॉफ कर्मियों और पुलिस कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानों का कार्य भी बंद रहेगा।
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