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अबवा

Fri, 09 Mar 2018 01:20 AM IST
Updated Fri, 09 Mar 2018 01:20 AM IST
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अबवा
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने ढाई साल पहले जिले के एक गांव की किशोरी को बाइक पर अगवा कर पंजाब के नवांशहर के नजदीक रेप करने के मामले में आरोपी राकेश और जगदीश को दोषी करार दिया है। अदालत उनको 14 मार्च को सजा सुुनाएगी।

सदर थाना पुलिस ने 15 मार्च 2015 को केस दर्ज किया था। एक गांव के बुजुर्ग ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वे सोकर उठे तो 16 साल की दोहती लापता थी। दोहती तीन साल की थी तो उसकी मां की मौत हो गई थी। उसके बाद उसका पालन पोषण उन्होंने किया है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। बुजुर्ग किसी के बताने पर एक हफ्ते बाद पंजाब के नवांशहर के गांव मुकुंदपुर की एक ढाणी में पहुंचे थे। वे वहां से दोहती ले आए थे और सदर थाना में पेेश किया था। किशोरी ने बताया था कि घटना वाले दिन वह सुबह छह बजे पशुओं का गोबर बाहर डालकर पास की नहर पर हाथ धोने गई थी। वहां पड़ोसी राकेेश खड़ा था और उसका दोस्त जगदीश बाइक पर बैठा था। राकेश ने मुंह बंद कर उसे बाइक पर बिठा लिया था। दोनों उसे भट्टू रेलवे स्टेशन के बाद नवांशहर के गांव मुकुंदपुर की एक ढाणी में ले गए। जगदीश लौट आया और राकेश ने एक हफ्ते बंधक बनाकर उससे रेप किया। पुलिस ने गुमशुदगी के केस में अपहरण कर बंधक बनाने और रेप की धारा जोड़ी थी। पुलिस ने बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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