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Rohtak News: नशा तस्करी के दोषी को 12 साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना
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रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. भूपेंद्र सिंह की अदालत ने बुधवार को नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी करार इस्माईला 9-बी निवासी मनोज को 12 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा के बाद आरोपी ने जुर्माना नहीं भरा है।
पुलिस के मुताबिक, 2021 में नारकोक्टिस सेल को सूचना मिली कि इस्माईला 9बी गांव निवासी मनोज साथी के साथ बाइक पर नशीला पदार्थ लेकर सांपला से गांव समचाना होते हुए मोरखेड़ी गांव की तरफ आएगा। पुलिस ने मोरखेड़ी-समचाना रोड पर नाकाबंदी करके आरोपी को दबोच लिया था।
एक आरोपी पुलिस की हाथ आया था जबकि दूसरा आरोपी मनोज भागने में कामयाब रहा था। बैग से एक किलो 380 ग्राम चरस बरामद हुई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया था। तभी से आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चल रहा था।
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पुलिस के मुताबिक, 2021 में नारकोक्टिस सेल को सूचना मिली कि इस्माईला 9बी गांव निवासी मनोज साथी के साथ बाइक पर नशीला पदार्थ लेकर सांपला से गांव समचाना होते हुए मोरखेड़ी गांव की तरफ आएगा। पुलिस ने मोरखेड़ी-समचाना रोड पर नाकाबंदी करके आरोपी को दबोच लिया था।
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एक आरोपी पुलिस की हाथ आया था जबकि दूसरा आरोपी मनोज भागने में कामयाब रहा था। बैग से एक किलो 380 ग्राम चरस बरामद हुई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया था। तभी से आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चल रहा था।
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