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Rewari News: डीईईओ और बीईओ हर महीने विद्यालयों में हाजिरी व मूवमेंट रजिस्टर की करेंगे जांच
Fri, 10 Oct 2025 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 10 Oct 2025 11:53 PM IST
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रेवाड़ी। शिक्षा विभाग ने अब राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी की है। इसके तहत विद्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन होगा। शिक्षक कहां और क्यों गए, इसकी सूचना देनी होगी। डीईईओ और बीईओ हर महीने विद्यालयों में हाजिरी और मूवमेंट रजिस्टर की जांच करेंगे। रजिस्टर ठीक से नहीं भरने की स्थिति में विद्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस नई व्यवस्था से शिक्षक अब विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर लापता नहीं हो पाएंगे। विभाग ने प्रत्येक स्कूल में मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन करने और विद्यालय समय के दौरान शिक्षकों की हर गतिविधि दर्ज करने का निर्देश दिया है।
अक्सर यह शिकायत आती है कि विद्यालय समय में कई शिक्षक नदारद रहते हैं लेकिन अब ऐसी लापरवाही नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि यदि कोई कर्मचारी विद्यालय समय में बाहर नहीं जाता है तो उस दिन के पृष्ठ पर क्रॉस मार्क कर विद्यालय प्रमुख अपना हस्ताक्षर करेंगे।
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डीईईओ और बीईओ हर महीने कम से कम 15 विद्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर की जांच करेंगे। यदि किसी विद्यालय में मूवमेंट रजिस्टर सही तरीके से नहीं भरा गया पाया गया तो विद्यालय प्रमुख पर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यालय के अधिकारी करेंगे रैंडम जांच
आदेश के अनुसार शिक्षक यदि किसी अन्य स्कूल, ट्रेनिंग या व्यक्तिगत आपात स्थिति में जाते हैं तो उनका गंतव्य स्थान मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित आदेश या अनुमति पत्र की प्रति और वापसी पर उपस्थिति रिपोर्ट भी रजिस्टर में संलग्न की जाएगी। मुख्यालय के अधिकारी भी कभी भी रैंडम जांच कर सकते हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा मूवमेंट रजिस्टर को नियमित रूप से मेंटेन नहीं किया जाता है तो पहली रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित विद्यालय प्रमुख के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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वर्जन :
जिले के सभी विद्यालय मुखियाओं को मूवमेंट रजिस्टर नियमित रूप से मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं। खंड और जिलास्तर पर अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर गतिविधि रजिस्टर में दर्ज होगी।-सुभाष चंद्र, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
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इस नई व्यवस्था से शिक्षक अब विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर लापता नहीं हो पाएंगे। विभाग ने प्रत्येक स्कूल में मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन करने और विद्यालय समय के दौरान शिक्षकों की हर गतिविधि दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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अक्सर यह शिकायत आती है कि विद्यालय समय में कई शिक्षक नदारद रहते हैं लेकिन अब ऐसी लापरवाही नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि यदि कोई कर्मचारी विद्यालय समय में बाहर नहीं जाता है तो उस दिन के पृष्ठ पर क्रॉस मार्क कर विद्यालय प्रमुख अपना हस्ताक्षर करेंगे।
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डीईईओ और बीईओ हर महीने कम से कम 15 विद्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर की जांच करेंगे। यदि किसी विद्यालय में मूवमेंट रजिस्टर सही तरीके से नहीं भरा गया पाया गया तो विद्यालय प्रमुख पर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यालय के अधिकारी करेंगे रैंडम जांच
आदेश के अनुसार शिक्षक यदि किसी अन्य स्कूल, ट्रेनिंग या व्यक्तिगत आपात स्थिति में जाते हैं तो उनका गंतव्य स्थान मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित आदेश या अनुमति पत्र की प्रति और वापसी पर उपस्थिति रिपोर्ट भी रजिस्टर में संलग्न की जाएगी। मुख्यालय के अधिकारी भी कभी भी रैंडम जांच कर सकते हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा मूवमेंट रजिस्टर को नियमित रूप से मेंटेन नहीं किया जाता है तो पहली रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित विद्यालय प्रमुख के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन :
जिले के सभी विद्यालय मुखियाओं को मूवमेंट रजिस्टर नियमित रूप से मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं। खंड और जिलास्तर पर अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर गतिविधि रजिस्टर में दर्ज होगी।-सुभाष चंद्र, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।