फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Student got justice from court, father's name will be changed

Rewari News: न्यायालय से छात्र को मिला न्याय, संशोधित होगा पिता का नाम

Sat, 10 Feb 2024 12:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 10 Feb 2024 12:45 AM IST
विज्ञापन
Student got justice from court, father's name will be changed
रेवाड़ी। अदालत ने शिक्षा निदेशालय को एक छात्र की अंक तालिका में पिता के नाम को सुधार के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

वैभव ने वर्ष 2018-19 में मस्तापुर के एक निजी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से दसवीं पास की थी। वर्ष 2020-21 में कक्षा बारहवीं पास की। वैभव ने दाखिले के समय ही स्कूल को बताया था कि उसका खुद का नाम वैभव है और पिता का नाम दिनेश कुमार है। दाखिले के समय संबंधित दस्तावेज भी जमा किए थे।
वैभव की 10वीं कक्षा की अंकतालिका आई तो देखा कि उसके पिता का नाम दिनेश कुमार के स्थान पर दिनेश अंकित है। उसने स्कूल को इससे अवगत करवाया। जब कक्षा 12वीं की अंकतालिका आई तो उसमें भी दिनेश लिखा था। इसके बाद वैभव ने स्कूल को इस बारे अवगत करवाया और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी इसे दुरुस्त करवाने के लिए आग्रह किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
विज्ञापन


अधिवक्ता कैलाश चंद ने वैभव की अंकतालिका में पिता के नाम को दुरुस्त करवाने के लिए 11 सितंबर 2023 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी और स्कूल के खिलाफ जिला रेवाड़ी न्यायालय में केस दायर किया गया। 6 फरवरी को पीयूष शर्मा की अदालत ने छात्र के हक में फैसला देते हुए हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी को आदेश दिया कि वैभव की कक्षा दसवीं और कक्षा 12वीं की अंकतालिका में पिता के नाम दिनेश के स्थान पर दिनेश कुमार लिखकर नई अंकतालिका जारी किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed