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सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे सोलर पम्प सेट : एडीसी
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रेवाड़ी। खेत में सौर ऊर्जा से सिंचाई करने के लिए किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। उक्त जानकारी एडीसी आशिमा सांगवान ने दी है।
उन्होंने बताया कि सोलर ट्यूबेल हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा खेती की सिंचाई में सोलर पंप सेट को बढ़ावा देने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान सहित सोलर पंप सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्य परियोजना अधिकारी ने बताया कि सोलर पंप सेट प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी ई-दिशा व सरल केन्द्र पर जा करपोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। अनुदान सहित सोलर पंप सेट लगवाने के लिए केवल वही किसान पात्र होंगे, जो खेती की सिंचाई केवल सूक्ष्म विधि द्वारा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता शर्तों में परिवार पहचान पत्र, किसान जिनके पास बिजली नहीं है, कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पंप लगाने के लिए पहले स्थापित कर लेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी का चयन आवेदक द्वारा ऑनलाइन करना होगा व देय राशि आवेदन फॉर्म के साथ ऑनलाइन या चलान के माध्यम से जमा करनी होगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। संवाद
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उन्होंने बताया कि सोलर ट्यूबेल हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा खेती की सिंचाई में सोलर पंप सेट को बढ़ावा देने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान सहित सोलर पंप सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्य परियोजना अधिकारी ने बताया कि सोलर पंप सेट प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी ई-दिशा व सरल केन्द्र पर जा करपोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। अनुदान सहित सोलर पंप सेट लगवाने के लिए केवल वही किसान पात्र होंगे, जो खेती की सिंचाई केवल सूक्ष्म विधि द्वारा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता शर्तों में परिवार पहचान पत्र, किसान जिनके पास बिजली नहीं है, कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पंप लगाने के लिए पहले स्थापित कर लेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी का चयन आवेदक द्वारा ऑनलाइन करना होगा व देय राशि आवेदन फॉर्म के साथ ऑनलाइन या चलान के माध्यम से जमा करनी होगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। संवाद
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