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आज से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों के लिए करना होगा इंतजार
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मॉल बंद मिलने की सूचना के बाद लौटते हुए युवक।
- फोटो : Rewari
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रेवाड़ी। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से आठ जून से ही शॉपिंग मॉल व धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन रेवाड़ी में एक दिन की देरी से सोमवार शाम को जिलाधीश की ओर शॉपिंग मॉल खोलने के आदेश जारी किए गए। वहीं मंदिर-मस्ज्दि, गुरुद्वारों व चर्च में लोगों को पूजा-पाठ के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।
धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मंगलवार से केवल शॉपिंग मॉल ही सुबह 9 बजे से लेकर आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार जिले में (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार शॉपिंग मॉल खोलने की तुरंत प्रभाव से छूट दी है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी को मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाला आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत दंड का भागी होगा।
हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग जरूरी
जिलाधीश ने कहा कि शॉपिंग मॉल के एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग छह फीट यानि दो गज की दूरी का पालन होनी चाहिए। थूकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मॉल में कार्य करने वाले कर्मचारियों व अन्य स्टाफ को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा मॉल में आने वाले सभी लोगों को भी एप डाउनलोड करवानी होगी। एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। एस्केलेटर पर ग्राहकों एक पायदान गैप रखना होगा। जिलाधीश ने कहा कि मॉल में एंट्री करने वाले सभी लोगों को मुंह पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा चाहे वो वर्कर, कस्टमर या कोई भी विजिटर हो। बिना मास्क मॉल में एंट्री बैन रहेगी। उन्होंने कहा कि अधिक आयु के कर्मचारी, गर्भवती महिलाओं और क्रॉनिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को काम पर न बुलाया जाए। मॉल में गेमिंग एक्टिविटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
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सोमवार को भी पहुंचे मॉल में लोग, लौटना पड़ा
केंद्र व प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के तहत सोमवार से मॉल व धार्मिक स्थल खोलने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी होने तक बंद रखने के आदेश जारी किए हुए थे। ऐसे में सोमवार को जो लोग मॉल पहुंचे उन्हें लौटना पड़ा। मॉल में दिनभर दुकान खोलने को लेकर तैयारियां की गई। शहर के बीएमजी मॉल में हैंड सैनिटाइजर मशीन से लेकर थर्मल स्कैनिंग व छह फुट की दूरी के गोले बनाए गए।
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धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मंगलवार से केवल शॉपिंग मॉल ही सुबह 9 बजे से लेकर आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार जिले में (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार शॉपिंग मॉल खोलने की तुरंत प्रभाव से छूट दी है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी को मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाला आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत दंड का भागी होगा।
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हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग जरूरी
जिलाधीश ने कहा कि शॉपिंग मॉल के एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग छह फीट यानि दो गज की दूरी का पालन होनी चाहिए। थूकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मॉल में कार्य करने वाले कर्मचारियों व अन्य स्टाफ को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा मॉल में आने वाले सभी लोगों को भी एप डाउनलोड करवानी होगी। एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। एस्केलेटर पर ग्राहकों एक पायदान गैप रखना होगा। जिलाधीश ने कहा कि मॉल में एंट्री करने वाले सभी लोगों को मुंह पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा चाहे वो वर्कर, कस्टमर या कोई भी विजिटर हो। बिना मास्क मॉल में एंट्री बैन रहेगी। उन्होंने कहा कि अधिक आयु के कर्मचारी, गर्भवती महिलाओं और क्रॉनिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को काम पर न बुलाया जाए। मॉल में गेमिंग एक्टिविटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
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सोमवार को भी पहुंचे मॉल में लोग, लौटना पड़ा
केंद्र व प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के तहत सोमवार से मॉल व धार्मिक स्थल खोलने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी होने तक बंद रखने के आदेश जारी किए हुए थे। ऐसे में सोमवार को जो लोग मॉल पहुंचे उन्हें लौटना पड़ा। मॉल में दिनभर दुकान खोलने को लेकर तैयारियां की गई। शहर के बीएमजी मॉल में हैंड सैनिटाइजर मशीन से लेकर थर्मल स्कैनिंग व छह फुट की दूरी के गोले बनाए गए।