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Rewari News: जिलेे में 57 स्थानों पर मिट्टी खनन की मिली अनुमति
Sat, 24 May 2025 12:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 24 May 2025 12:04 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिले प्रशासन ने जिले में 57 स्थानों पर मिट्टी खनन की अनुमति दी है। इन स्थानों के अलावा अगर कहीं मिट्टी का खनन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि खनन विभाग के अधिकारी मिट्टी खनन पर नजर रखें। 57 स्थानों पर मिट्टी खनन की अनुमति दी गई। इसके अलावा अगर कहीं मिट्टी की खुदाई की जा रही है तो कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि खोल क्षेत्र में पहाड़ियों की चेकिंग की जाए। कई बार इन पहाड़ियों में लोग अपनी अवैध रूप से अपनी मशीनरी लगाकर पत्थर चोरी करते हैं। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने कहा कि वे विशेष रूप से पुलिस टीम को खोल की चेकिंग के लिए भेजेंगे।
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डीसी ने कहा कि जिला में निर्माण सामग्री लेकर जा रहे ओवरलोड वाहनों के चालान किए जाएं। कोई भी ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर आदि वाहन ओवरलोड निर्माण सामग्री से लदा पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
डीसी अभिषेक मीणा द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक ली। इसमें श्रम अधिकारियों द्वारा श्रम एक्ट के तहत अब तक की गई कार्यवाही के बारे में भी समीक्षा की गई।
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रेवाड़ी। जिले प्रशासन ने जिले में 57 स्थानों पर मिट्टी खनन की अनुमति दी है। इन स्थानों के अलावा अगर कहीं मिट्टी का खनन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि खनन विभाग के अधिकारी मिट्टी खनन पर नजर रखें। 57 स्थानों पर मिट्टी खनन की अनुमति दी गई। इसके अलावा अगर कहीं मिट्टी की खुदाई की जा रही है तो कार्रवाई करें।
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उन्होंने कहा कि खोल क्षेत्र में पहाड़ियों की चेकिंग की जाए। कई बार इन पहाड़ियों में लोग अपनी अवैध रूप से अपनी मशीनरी लगाकर पत्थर चोरी करते हैं। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने कहा कि वे विशेष रूप से पुलिस टीम को खोल की चेकिंग के लिए भेजेंगे।
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डीसी ने कहा कि जिला में निर्माण सामग्री लेकर जा रहे ओवरलोड वाहनों के चालान किए जाएं। कोई भी ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर आदि वाहन ओवरलोड निर्माण सामग्री से लदा पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
डीसी अभिषेक मीणा द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक ली। इसमें श्रम अधिकारियों द्वारा श्रम एक्ट के तहत अब तक की गई कार्यवाही के बारे में भी समीक्षा की गई।