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Rewari News: अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को उम्रकैद, दूसरे को 20 साल की कैद
Sat, 28 Feb 2026 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 28 Feb 2026 11:51 PM IST
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रेवाड़ी। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी गांव हरीनगर निवासी रोहित को आजीवन कारावास व 42 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने दूसरे दोषी गांव हरीनगर निवासी पंकज को 20 साल कैद और 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि 11 जुलाई 2019 की शाम वह ड्यूटी पर गए थे। अगले दिन 12 जुलाई 2019 को सुबह जब वह घर लौटे तो उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी रोती मिली।
पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे किसी ने उनके घर के बाहर गेट पर हॉर्न बजाया। जब वह बाहर गई तो लाल रंग की बाइक पर रोहित व एक और युवक बैठा था। दोनों ने डरा धमकाकर उसे बाइक पर बैठा लिया और एक सुनसान मकान में ले गए।
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वहां आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और रात को वापस घर छोड़ गए। घटना के बारे में किसी को भी बताने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।
जांच के बाद महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए और पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों युवकों को दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया।
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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि 11 जुलाई 2019 की शाम वह ड्यूटी पर गए थे। अगले दिन 12 जुलाई 2019 को सुबह जब वह घर लौटे तो उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी रोती मिली।
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पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे किसी ने उनके घर के बाहर गेट पर हॉर्न बजाया। जब वह बाहर गई तो लाल रंग की बाइक पर रोहित व एक और युवक बैठा था। दोनों ने डरा धमकाकर उसे बाइक पर बैठा लिया और एक सुनसान मकान में ले गए।
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वहां आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और रात को वापस घर छोड़ गए। घटना के बारे में किसी को भी बताने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।
जांच के बाद महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए और पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों युवकों को दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया।