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Rewari News: आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को दिए जाएंगे 5 लाख रुपये तक के ऋण
Sat, 03 Jan 2026 11:20 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 03 Jan 2026 11:20 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक तौर पर सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत डेयरी, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।
महिलाएं ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी लेकर उन्हें आय का साधन बना सकती हैं। इसके अलावा सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान आदि की दुकान खोल सकती हैं।
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ये होनी चाहिए पात्रता
डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला की वार्षिक आय पांच लाख से कम व हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। ऋण के लिए आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र व अनुभव प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज शामिल हो तथा सभी दस्तावेजों की दो- दो कॉपी होनी चाहिए।
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रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक तौर पर सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत डेयरी, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।
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महिलाएं ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी लेकर उन्हें आय का साधन बना सकती हैं। इसके अलावा सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान आदि की दुकान खोल सकती हैं।
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ये होनी चाहिए पात्रता
डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला की वार्षिक आय पांच लाख से कम व हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। ऋण के लिए आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र व अनुभव प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज शामिल हो तथा सभी दस्तावेजों की दो- दो कॉपी होनी चाहिए।