{"_id":"6648d7ab25734fa151098fa5","slug":"in-case-of-death-in-an-accident-the-family-will-get-assistance-dc-rewari-news-c-198-1-rew1001-204584-2024-05-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"हादसे में मौत होने पर परिजनों को मिलेगी सहायता : डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हादसे में मौत होने पर परिजनों को मिलेगी सहायता : डीसी
Sat, 18 May 2024 10:00 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 18 May 2024 10:00 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। डीसी व जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं या गोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर परिवारजन को एक्सग्रेशिया के तहत 30 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
डीसी ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया की ड्यूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता परिवारजनों को प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन
रेवाड़ी। डीसी व जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं या गोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर परिवारजन को एक्सग्रेशिया के तहत 30 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
डीसी ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया की ड्यूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता परिवारजनों को प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन