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Rewari News: बस स्टैंड की जमीन से 15 दिन में नहीं हटाया अतिक्रमण तो होगी कार्रवाई
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धारूहेड़ा।
धारूहेड़ा बस स्टैंड की भूमि पर किए गए कब्जों को लेकर रोडवेज विभाग ने सख्त रूख अपनाया है। विभाग ने कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का समय दिया है। निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर विभाग की ओर से नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रबंधक निरंजन शर्मा ने बताया कि धारूहेड़ा बस स्टैंड की भूमि पर कुछ लोगों की ओर से अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इस संबंध में विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर अपना कब्जा स्वयं हटा लें।
उन्होंने कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए कब्जा हटवाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है।
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महाप्रबंधक ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विभाग को खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी तो इसमें आने वाला पूरा खर्च संबंधित कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। इसके अलावा नियमों के तहत अन्य कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा न करें और नियमों का पालन करें। विभाग का कहना है कि बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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धारूहेड़ा बस स्टैंड की भूमि पर किए गए कब्जों को लेकर रोडवेज विभाग ने सख्त रूख अपनाया है। विभाग ने कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का समय दिया है। निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर विभाग की ओर से नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रबंधक निरंजन शर्मा ने बताया कि धारूहेड़ा बस स्टैंड की भूमि पर कुछ लोगों की ओर से अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इस संबंध में विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर अपना कब्जा स्वयं हटा लें।
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उन्होंने कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए कब्जा हटवाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है।
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महाप्रबंधक ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विभाग को खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी तो इसमें आने वाला पूरा खर्च संबंधित कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। इसके अलावा नियमों के तहत अन्य कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा न करें और नियमों का पालन करें। विभाग का कहना है कि बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।