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Rewari News: पत्नी की मौत मामले में पति ने मांगी जमानत, आरोप गंभीर बताकर कोर्ट ने अर्जी की खारिज
Tue, 12 Aug 2025 12:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 12 Aug 2025 12:56 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने जहर निगलने से महिला की मौत मामले में आरोपी बनाए गए पति मुकेश कुमार की जमानत के लिए तीसरी दी गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने आरोप को गंभीर बताते हुए कहा कि मुकदमा शुरुआती चरण में है। गवाहों की गवाही बाकी है। ऐसे में बाहर आने पर आरोपी की ओर से गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
आरोपी धारूहेड़ा निवासी मुकेश के वकील ने अदालत में कहा कि मुकेश पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी ने सिरसा के गांव पन्नूवाला की निवासी नीतू से प्रेम विवाह किया था और दहेज की मांग नहीं की थी।
आरोपी के वकील ने कहा कि शादी के बाद नीतू या उसके परिवार ने कभी उत्पीड़न की शिकायत दर्ज नहीं कराई। जांच पूरी हो चुकी है। आरोप पत्र दायर है और गवाह का बयान दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमे में समय लग सकता है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
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पीड़ित पक्ष के वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुकदमा अभी प्रारंभिक चरण में है। गवाहों की गवाही बाकी है और आरोपी के बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी को नियमित जमानत नहीं दी जा सकती।
नीतू ने 8 मार्च की रात को निगल लिया था जहर : घटना 8 मार्च 2025 की रात की है। रात 11:40 बजे भिवाड़ी से पुलिस स्टेशन सेक्टर-6 धारूहेड़ा को सूचना मिली कि नीतू नाम की महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया जिससे उसकी मौत हो गई।
10 मार्च को नीतू (मृतका) के पिता रामकिशन ने थाने में शिकायत दी। इसमें उन्होंने बताया कि करीब चार साल पहले उनकी बेटी नीतू ने आरोपी मुकेश कुमार से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से मुकेश और उसके परिजन नीतू को पर्याप्त दहेज नहीं लाने के कारण प्रताड़ित करते और मारते पीटते थे।
उन्होंने बताया था कि नीतू ने अपनी मां को बताया था कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। 9 मार्च की शाम करीब 6 बजे गांव के सरपंच और कुछ लोग उनके घर आए और नीतू की मौत की खबर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया।
जांच में अन्य तीन नामजद आरोपियों को पाया था निर्दोष
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 11 मार्च को आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने घटनास्थल का सीमांकन कराया। डीएसपी स्तर पर की गई जांच में अन्य नामजद तीन आरोपियों को शिकायतकर्ता के शपथ पत्र के आधार पर निर्दोष पाया गया। इसके बाद उनके खिलाफ धारा 3(5) बीएनएस हटा दी गई। मृतका का विसरा एफएसएल करनाल और पीजीआईएमएस रोहतक भेजा गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया।
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने जहर निगलने से महिला की मौत मामले में आरोपी बनाए गए पति मुकेश कुमार की जमानत के लिए तीसरी दी गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने आरोप को गंभीर बताते हुए कहा कि मुकदमा शुरुआती चरण में है। गवाहों की गवाही बाकी है। ऐसे में बाहर आने पर आरोपी की ओर से गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
आरोपी धारूहेड़ा निवासी मुकेश के वकील ने अदालत में कहा कि मुकेश पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी ने सिरसा के गांव पन्नूवाला की निवासी नीतू से प्रेम विवाह किया था और दहेज की मांग नहीं की थी।
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आरोपी के वकील ने कहा कि शादी के बाद नीतू या उसके परिवार ने कभी उत्पीड़न की शिकायत दर्ज नहीं कराई। जांच पूरी हो चुकी है। आरोप पत्र दायर है और गवाह का बयान दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमे में समय लग सकता है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
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पीड़ित पक्ष के वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुकदमा अभी प्रारंभिक चरण में है। गवाहों की गवाही बाकी है और आरोपी के बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी को नियमित जमानत नहीं दी जा सकती।
नीतू ने 8 मार्च की रात को निगल लिया था जहर : घटना 8 मार्च 2025 की रात की है। रात 11:40 बजे भिवाड़ी से पुलिस स्टेशन सेक्टर-6 धारूहेड़ा को सूचना मिली कि नीतू नाम की महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया जिससे उसकी मौत हो गई।
10 मार्च को नीतू (मृतका) के पिता रामकिशन ने थाने में शिकायत दी। इसमें उन्होंने बताया कि करीब चार साल पहले उनकी बेटी नीतू ने आरोपी मुकेश कुमार से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से मुकेश और उसके परिजन नीतू को पर्याप्त दहेज नहीं लाने के कारण प्रताड़ित करते और मारते पीटते थे।
उन्होंने बताया था कि नीतू ने अपनी मां को बताया था कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। 9 मार्च की शाम करीब 6 बजे गांव के सरपंच और कुछ लोग उनके घर आए और नीतू की मौत की खबर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया।
जांच में अन्य तीन नामजद आरोपियों को पाया था निर्दोष
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 11 मार्च को आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने घटनास्थल का सीमांकन कराया। डीएसपी स्तर पर की गई जांच में अन्य नामजद तीन आरोपियों को शिकायतकर्ता के शपथ पत्र के आधार पर निर्दोष पाया गया। इसके बाद उनके खिलाफ धारा 3(5) बीएनएस हटा दी गई। मृतका का विसरा एफएसएल करनाल और पीजीआईएमएस रोहतक भेजा गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया।