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Rewari News: सभी तीन विधानसभा क्षेत्रों में लगे नेताओं के होर्डिंग्स नहीं हटे

Sun, 18 Aug 2024 12:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 18 Aug 2024 12:42 AM IST
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Hoardings of leaders put up in all three assembly constituencies not removed
फोटो: 33रेवाड़ी। शहर में आचार संहिता लगने के बावजूद लगे होर्डिंग। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है लेकिन अभी जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों कोसली, रेवाड़ी व बावल में लगे नेताओं के होर्डिंग व बैनर नहीं हटाए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी जिले के अधिकारियों को राजनीतिक दलों के प्रचार संबंधी होर्डिंग व बैनर हटाने के निर्देश दिए हैं लेकिन इसका पालन गंभीरता के साथ नहीं किया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता के दौरान दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोसली, बावल, रेवाड़ी विस क्षेत्र में जगह-जगह पोस्टर, बैनर, होर्डिंग बड़े पैमाने पर लगे दिख रहे हैं। शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पर नेताओं के होर्डिंग्स ना लगे हों, हर जगह पर होर्डिंग्स हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है कि सरकारी व अर्ध सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश, होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
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कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसें, बिजली व टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका व स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा।
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