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Rewari News: मसीत में टोल प्लाजा निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण पर होगी सुनवाई
Fri, 06 Feb 2026 11:33 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 06 Feb 2026 11:33 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
भिवाड़ी। राजस्थान सरकार की ओर से खिजूरिवास गांव में अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित मौजूदा टोल नाके को शिफ्ट करने के प्रस्ताव के तहत मसीत गांव में नए टोल प्लाजा का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए जनसुनवाई आयोजित की जा रही है।
टपूकड़ा एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि जनसुनवाई का उद्देश्य प्रभावित गांवों के निवासियों से उनके विचार सुनना और परियोजना के सामाजिक प्रभावों का आकलन करना है।
यह परियोजना सड़क यातायात को सुगम बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है, लेकिन भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और निवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए जनसुनवाई एक महत्वपूर्ण कदम है।
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सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड तिजारा द्वारा इस परियोजना को सार्वजनिक हित के लिए घोषित किया गया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है। इस संबंध में राजस्थान राजपत्र के विशेषांक 30 जनवरी में अधिसूचना जारी की गई है।
भिवाड़ी नगर परिषद की सीमा से बाहर करने की मांग 10 साल से भी पुरानी है। टोल बूथ की वजह से शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। सोसाइटियों से आने वाले लोगों को टोल देकर शहर में और कंपनियों में आना पड़ता है जिससे काफी परेशानी होती है, इस बात को लेकर कई बार टोल बूथ पर बड़े स्तर का झगड़ा भी हो चुका है।
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भिवाड़ी। राजस्थान सरकार की ओर से खिजूरिवास गांव में अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित मौजूदा टोल नाके को शिफ्ट करने के प्रस्ताव के तहत मसीत गांव में नए टोल प्लाजा का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए जनसुनवाई आयोजित की जा रही है।
टपूकड़ा एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि जनसुनवाई का उद्देश्य प्रभावित गांवों के निवासियों से उनके विचार सुनना और परियोजना के सामाजिक प्रभावों का आकलन करना है।
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यह परियोजना सड़क यातायात को सुगम बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है, लेकिन भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और निवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए जनसुनवाई एक महत्वपूर्ण कदम है।
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सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड तिजारा द्वारा इस परियोजना को सार्वजनिक हित के लिए घोषित किया गया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है। इस संबंध में राजस्थान राजपत्र के विशेषांक 30 जनवरी में अधिसूचना जारी की गई है।
भिवाड़ी नगर परिषद की सीमा से बाहर करने की मांग 10 साल से भी पुरानी है। टोल बूथ की वजह से शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। सोसाइटियों से आने वाले लोगों को टोल देकर शहर में और कंपनियों में आना पड़ता है जिससे काफी परेशानी होती है, इस बात को लेकर कई बार टोल बूथ पर बड़े स्तर का झगड़ा भी हो चुका है।