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Rewari: रंगदारी मांगने और गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के पांच दोषियों को 10 साल की सजा, 77 हजार का जुर्माना

Thu, 02 Nov 2023 03:05 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 02 Nov 2023 03:05 PM IST
सार

शहर की शांति लोक सोसाइटी निवासी राहुल बत्रा ने सर छोटू राम चौक के निकट रेवाड़ी रोड पर सेनेटरी में टाईल की दुकान बावल में की हुई है। 24 मई 2022 को दोपहर बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन बदमाशों ने उसकी दुकान पर पहुंचकर 50 करोड़ रुपये की मांग की।

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Five accused of demanding extortion and carrying out fatal attack by firing in Rewari sentenced to 10 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रेवाड़ी के कस्बा बावल में एक व्यापारी से 50 करोड़ की रंगदारी मांगने और गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के आरोप में पांच दोषियों की सजा पर आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने रंगदारी मांगने के पांच आरोपियों को 10 साल की सजा व 77 हजार का जुर्माना लगाया है।

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ये है पूरा मामला 
शहर की शांति लोक सोसाइटी निवासी राहुल बत्रा ने सर छोटू राम चौक के निकट रेवाड़ी रोड पर सेनेटरी में टाईल की दुकान बावल में की हुई है। 24 मई 2022 को दोपहर बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन बदमाशों ने उसकी दुकान पर पहुंचकर 50 करोड़ रुपये की मांग की। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने राहुल बत्रा पर गोली चला दी। गोली से वह बाल बाल बच गया। गोली दुकान के शीशे में जा लगी।
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बावल थाना पुलिस ने राहुल बत्रा की शिकायत पर हत्या का प्रयास एवं आर्म्स एक्ट तथा रंगदारी मांगने के आरोप में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने संदीप उर्फ सनी गुर्जर, अनिल गुर्जर, सोनू कसाना व रविंदर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा व 77 हजार का प्रत्येक पर जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं।

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