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परिवार पहचान पत्र में सुधार की सुविधा मिली
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एडीसी, आशिमा सांगवान
- फोटो : Rewari
नागरिक अब घर बैठे परिवार पहचान पत्र में नाम आदि की त्रुटि को दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जाकर स्वयं या किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर यह कार्य करवा सकता है। यह जानकारी एडीसी आशिमा सांगवान ने दी।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा योजनाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के साथ-साथ जिले में भी परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। परिवार पहचान पत्र बनवाने के दौरान नाम आदि कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिसको दुरुस्त करवाया जा सकता है। एडीसी ने बताया कि त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए 16 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिनको ठीक किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि स्वयं का नाम, पिता का पहला और अंतिम नाम, माता का पहला और अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और आईएफएससी कोड, जाति श्रेणी, पेशा, व्यवसाय, आय, लिंग, मृत के रूप में चिह्नित करवाना, जिंदा के रूप में चिह्नित करवाना, दिव्यांग, वैवाहिक स्थिति, योग्यता और आय कम भरवाई है तो उसे बढ़वाना से संबंधित शामिल हैं। एडीसी ने बताया कि स्वयं का पहला और अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, लिंग से संबंधित त्रुटि पोर्टल पर दुरुस्त करवाने के दौरान आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालकर त्रुटि दुरुस्त की जा सकेगी। इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पिता का पहला व अंतिम नाम, माता का पहला व अंतिम नाम, बैंक खाता और आईएफएससी कोड की त्रुटि पोर्टल पर दुरुस्त करवाने के दौरान परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालकर त्रुटि दुरुस्त की जा सकेगी। इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।
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एडीसी ने बताया कि मृत के रूप में चिह्नित करवाने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र की जरूरत होगी, जिंदा के रूप में चिह्नित करवाने के लिए जीवन प्रमाणपत्र, दिव्यांग के लिए दिव्यांग प्रमाणपत्र, वैवाहिक स्थिति के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, योग्यता की त्रुटि के लिए योग्यता की डिग्री की जरूरत होगी। पोर्टल पर इन पांच त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने के बाद ये सभी दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में वेरिफाई के लिए आएंगे। यहां पर वेरिफाई होने के बाद त्रुटियां दूर हो जाएंगी। आय, पेशा, व्यवसाय आय दुरुस्त करवाने के लिए आय प्रमाणपत्र, व्यवसाय ठीक करवाने के लिए व्यवसाय के प्रमाण की जरूरत होगी। पोर्टल पर इन दो त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने के बाद ये सभी दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से संबंधित टीम लीड, बीएलओ के पास वेरिफाई के लिए आएंगे। यहां पर वेरिफाई होने के बाद त्रुटियां दूर हो जाएंगी।
उन्होंने बताया कि जाति श्रेणी की त्रुटि दुरुस्त करवाने के लिए जाति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। पोर्टल पर जाति श्रेणी को दुरुस्त करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने बाद ये सभी दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से संबंधित पटवारी के पास वेरिफाई के लिए आएंगे। यहां पर वेरिफाई होने के बाद त्रुटियां दूर हो जाएंगी। एडीसी ने बताया कि डीसी यशेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सरकार के निर्देशानुसार आय वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अपने इन संबंधित बिंदुओं से त्रुटि को शीघ्र दुरुस्त करवाएं ताकि वे सरकार की किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
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उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा योजनाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के साथ-साथ जिले में भी परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। परिवार पहचान पत्र बनवाने के दौरान नाम आदि कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिसको दुरुस्त करवाया जा सकता है। एडीसी ने बताया कि त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए 16 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिनको ठीक किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि स्वयं का नाम, पिता का पहला और अंतिम नाम, माता का पहला और अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और आईएफएससी कोड, जाति श्रेणी, पेशा, व्यवसाय, आय, लिंग, मृत के रूप में चिह्नित करवाना, जिंदा के रूप में चिह्नित करवाना, दिव्यांग, वैवाहिक स्थिति, योग्यता और आय कम भरवाई है तो उसे बढ़वाना से संबंधित शामिल हैं। एडीसी ने बताया कि स्वयं का पहला और अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, लिंग से संबंधित त्रुटि पोर्टल पर दुरुस्त करवाने के दौरान आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालकर त्रुटि दुरुस्त की जा सकेगी। इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पिता का पहला व अंतिम नाम, माता का पहला व अंतिम नाम, बैंक खाता और आईएफएससी कोड की त्रुटि पोर्टल पर दुरुस्त करवाने के दौरान परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालकर त्रुटि दुरुस्त की जा सकेगी। इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।
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एडीसी ने बताया कि मृत के रूप में चिह्नित करवाने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र की जरूरत होगी, जिंदा के रूप में चिह्नित करवाने के लिए जीवन प्रमाणपत्र, दिव्यांग के लिए दिव्यांग प्रमाणपत्र, वैवाहिक स्थिति के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, योग्यता की त्रुटि के लिए योग्यता की डिग्री की जरूरत होगी। पोर्टल पर इन पांच त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने के बाद ये सभी दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में वेरिफाई के लिए आएंगे। यहां पर वेरिफाई होने के बाद त्रुटियां दूर हो जाएंगी। आय, पेशा, व्यवसाय आय दुरुस्त करवाने के लिए आय प्रमाणपत्र, व्यवसाय ठीक करवाने के लिए व्यवसाय के प्रमाण की जरूरत होगी। पोर्टल पर इन दो त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने के बाद ये सभी दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से संबंधित टीम लीड, बीएलओ के पास वेरिफाई के लिए आएंगे। यहां पर वेरिफाई होने के बाद त्रुटियां दूर हो जाएंगी।
उन्होंने बताया कि जाति श्रेणी की त्रुटि दुरुस्त करवाने के लिए जाति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। पोर्टल पर जाति श्रेणी को दुरुस्त करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने बाद ये सभी दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से संबंधित पटवारी के पास वेरिफाई के लिए आएंगे। यहां पर वेरिफाई होने के बाद त्रुटियां दूर हो जाएंगी। एडीसी ने बताया कि डीसी यशेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सरकार के निर्देशानुसार आय वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अपने इन संबंधित बिंदुओं से त्रुटि को शीघ्र दुरुस्त करवाएं ताकि वे सरकार की किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहे।