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रेवाड़ी: नाबालिग से मारपीट व छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
Mon, 21 Mar 2022 10:42 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 21 Mar 2022 10:42 PM IST
सार
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
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विस्तार
हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने नाबालिग से मारपीट और छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस को दी शिकायत में जाटूसाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया था कि उनकी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती है। पड़ोसी गांव का युवक उसकी बेटी को स्कूल जाने व आने के समय परेशान करता है। 22 जनवरी 2021 को स्कूल के गेट के बाहर आरोपी युवक ने उनकी बेटी के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की।
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उन्होंने लड़के के माता-पिता से भी शिकायत की थी, लेकिन युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आरोपी युवक लड़की व उनके परिजनों को धमकी दे रहा था। 28 फरवरी को नाबालिग के पिता ने जाटूसाना थाना में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद युवक को दोषी माना। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी युवक को तीन साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।