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Haryana: चॉकलेट के बहाने बच्ची से की थी अश्लील हरकत, कोर्ट ने दोषी को सुनाई सात साल की सजा

Wed, 06 Aug 2025 06:54 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी रेवाड़ी Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 06 Aug 2025 06:54 PM IST
सार

 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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court sentenced accused seven year imprisonment in the molestation case
बच्ची से अश्लील हरकत वाले आरोपी को सात साल की सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस को दी शिकायत में जिले की एक महिला ने बताया था कि अप्रैल 2024 को उनकी सात साल की बेटी घर पर थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। आरोपी बच्ची को अपने घर की छत पर बने कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। घर आने के बाद बच्ची ने युवक की हरकतों के बारे में बताया। इस पर पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
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