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Rewari News: धोखाधड़ी के दो दोषियों की सजा बरकरार, एडीजे कोर्ट ने खारिज की अपील
Sat, 03 Jun 2023 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 03 Jun 2023 11:40 PM IST
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रेवाड़ी। एडीजे डा. सुशील कुमार गर्ग ने जमीन की धोखाधड़ी में निचली अदालत में दोषी करार दिए गए महिला सहित दो लोगों की अपील खारिज करते हुए उनकी सजा बरकरार रखने के आदेश जारी किए हैं।
8 जून 2014 को सुर्खपुर निवासी दीपचंद ने धर्मेंद्र, सुरेश, लखपति व सतबीर पर उसके साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में कोसली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। निचली अदालत में चले इस केस में दोषी करार दिए जा चुके सतबीर और लखपति को विभिन्न धाराओं में अधिकतम तीन साल की कैद और 23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने बाद में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। एडीजे डा. सुशील कुमार गर्ग ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
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8 जून 2014 को सुर्खपुर निवासी दीपचंद ने धर्मेंद्र, सुरेश, लखपति व सतबीर पर उसके साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में कोसली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। निचली अदालत में चले इस केस में दोषी करार दिए जा चुके सतबीर और लखपति को विभिन्न धाराओं में अधिकतम तीन साल की कैद और 23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने बाद में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। एडीजे डा. सुशील कुमार गर्ग ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
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