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Rewari News: अवैध कॉलोनियों में निर्माण को ध्वस्त कराया
Wed, 10 Sep 2025 12:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 10 Sep 2025 12:09 AM IST
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फोटो : 16अवैध कॉलोनी में चलता बुलडोजर। स्रोत : विभाग
बावल। जिला नगर योजनाकार की टीमों ने सानजरपुर रोड और नरसिंहपुरगढ़ी रोड पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में हुए निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। पुलिस की मौजूदगी में मंगलवार को यह कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार की टीम ने सानजरपुर रोड पर 4 एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में 12 डीपीसी, 4 चहारदीवारी और कच्चे रोड का नेटवर्क पर बुलडोजर से ध्वस्त कराया। टीम ने नरसिंहपुरगढ़ी रोड पर लगभग 2 एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों में 4 डीपीसी, 2 चहारदीवारी को गिरवाया।
जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्रों में कोई भी अवैध निर्माण न करे। प्लॉट खरीदने से पहले विभाग के कार्यालय से कॉलोनी की वैधता जरूर जांच लें ताकि भविष्य में विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले प्रॉपर्टी डीलर आमतौर पर खाली भूमि पर प्लॉट बेचकर आम नागरिकों को ठगते हैं। कई बार यह तब पता चलता है जब खरीदी गई भूमि पर अवैध निर्माण शुरू होता है और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस दौरान प्रभावित व्यक्ति स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है।
सिहाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और अनुमति की आवश्यकता होती है। जिले में अवैध निर्माण रोकने और नागरिकों को आर्थिक व कानूनी नुकसान से बचाने के लिए प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई जारी रखेगा।
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जिला नगर योजनाकार की टीम ने सानजरपुर रोड पर 4 एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में 12 डीपीसी, 4 चहारदीवारी और कच्चे रोड का नेटवर्क पर बुलडोजर से ध्वस्त कराया। टीम ने नरसिंहपुरगढ़ी रोड पर लगभग 2 एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों में 4 डीपीसी, 2 चहारदीवारी को गिरवाया।
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जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्रों में कोई भी अवैध निर्माण न करे। प्लॉट खरीदने से पहले विभाग के कार्यालय से कॉलोनी की वैधता जरूर जांच लें ताकि भविष्य में विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले प्रॉपर्टी डीलर आमतौर पर खाली भूमि पर प्लॉट बेचकर आम नागरिकों को ठगते हैं। कई बार यह तब पता चलता है जब खरीदी गई भूमि पर अवैध निर्माण शुरू होता है और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस दौरान प्रभावित व्यक्ति स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है।
सिहाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और अनुमति की आवश्यकता होती है। जिले में अवैध निर्माण रोकने और नागरिकों को आर्थिक व कानूनी नुकसान से बचाने के लिए प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई जारी रखेगा।