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Rewari News: गवाहों के मुकरने पर हत्या के आरोपी की जमानत याचिका मंजूर

Wed, 30 Jul 2025 11:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jul 2025 11:36 PM IST
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Bail plea of murder accused accepted after witnesses turned hostile
रेवाड़ी। एडिशन सेशन जज नरेंद्र पाल की अदालत ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका गवाहों के मुकरने के बाद मंजूर कर ली है। आरोपी विशाल उर्फ कालू ने चौथी बार जमानत याचिका लगाई थी।
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दोनों पक्षों की दलीलों पर गंभीरता से विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि इस मामले के सभी महत्वपूर्ण गवाह जो मृतक के करीबी रिश्तेदार थे, पहले ही मुकर चुके हैं और उन्होंने वर्तमान अभियुक्त की हमलावर के रूप में पहचान नहीं की थी। सह अभियुक्त भूपेंद्र के खिलाफ गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए थे, अब हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत पर स्वीकार कर लिया है। नियमित जमानत दी जा सकती है।
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अभियुक्त विशाल उर्फ कालू की जमानत याचिका 1 लाख रुपये के व्यक्तिगत जमानत बांड और उतनी ही राशि के एक जमानतदार के प्रस्तुत करने की शर्त पर स्वीकार की जाती है। बता दें कि 26 अक्टूबर 2022 को टीपी बाईपास रोड के पास दीपेश उर्फ छोटू का शव मिला था। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। संवाद
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