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Rewari News: गांव हसनपुर व हुल्लाहेड़ी में बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया
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फोटो: सोनीपत के एक गांव में शिविर के दौरान महिलाओं को जानकारी देते पैनल अधिवक्ता। स्रोत: प्र
सोनीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत, साइबर धोखाधड़ी, मानव तस्करी व व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए योजना 2015 के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गांव हसनपुर में पैनल अधिवक्ता सिद्धार्थ पहल व हुल्लाहेड़ी में पैनल अधिवक्ता प्रतीक ने जागरूकता शिविर आयोजित किया।
इसमें एमडीडी ऑफ इंडिया की भी सक्रिय सहभागिता रही। प्रतीक ने बताया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है बल्कि यह कानूनन अपराध भी है।
उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह में शामिल होने, कराने और प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
यह भी बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर भी विशेष रूप से चर्चा की।
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इसमें एमडीडी ऑफ इंडिया की भी सक्रिय सहभागिता रही। प्रतीक ने बताया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है बल्कि यह कानूनन अपराध भी है।
उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह में शामिल होने, कराने और प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
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यह भी बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर भी विशेष रूप से चर्चा की।
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