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Rewari News: पहले दिन कोसली विस से एक उम्मीदवार ने किया नामांकन

Fri, 06 Sep 2024 01:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 06 Sep 2024 01:07 AM IST
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A candidate filed nomination from Kosli constituency on the first day.
फोटो : 08रेवाड़ी। कोसली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नवल सिंह नामांकन दाखिल करते हुए। स्रो
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव के लिए वीरवार से नामांकनपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन सिर्फ एक कोसली विधानसभा क्षेत्र से राइट टू रिकाल पार्टी के प्रत्याशी नवल सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। एसडीएम व आरओ कोसली विकास कुमार यादव ने उनका नामांकन पत्र प्राप्त किया।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने दी। पहले दिन बावल व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकनपत्र वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 5 अक्तूबर और मतगणना 8 अक्तूबर को होगी। नामांकन के दौरान उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को ले जा सकेंगे। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।
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सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराने होंगे 10 हजार रुपये : नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्हें संबंधित चुनाव में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।
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चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा है 40 लाख रुपये
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा चुनाव में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवार या राजनीतिक दल की ओर से 10 हजार रुपये से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंटपेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस व एनइएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।




नामांकन पत्र के हलफनामे के भरने होंगे सभी कॉलम

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के बाद भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।
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