{"_id":"68c0701d4ad5ef0a0d06119b","slug":"71-drunk-drivers-were-caught-in-three-days-rewari-news-c-198-1-rew1001-225437-2025-09-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: तीन दिन में नशे में वाहन चलाते 71 चालक पकड़े गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: तीन दिन में नशे में वाहन चलाते 71 चालक पकड़े गए
Tue, 09 Sep 2025 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 09 Sep 2025 11:51 PM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। जिला पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ तीन दिन तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान नशे में वाहन चलाने के आरोप में 71 चालकों के चालान किए गए।
एसपी हेमेंद्र मीणा ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालन कराने और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात के समय काफी संख्या में वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। यह न केवल उनके लिए खतरा बनता है बल्कि अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान के लिए भी जोखिम पैदा करता है। नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह है।
विज्ञापन
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस समय-समय पर ऐसे अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करती है। शराब पीकर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है। इस कारण नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद लोगों पर दबाव बनाना नहीं बल्कि उन्हें समझाना है कि सड़क पर सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और लोग सुरक्षित ढंग से सफर कर सकें।
विज्ञापन
एसपी हेमेंद्र मीणा ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालन कराने और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात के समय काफी संख्या में वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। यह न केवल उनके लिए खतरा बनता है बल्कि अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान के लिए भी जोखिम पैदा करता है। नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह है।
विज्ञापन
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस समय-समय पर ऐसे अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करती है। शराब पीकर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है। इस कारण नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद लोगों पर दबाव बनाना नहीं बल्कि उन्हें समझाना है कि सड़क पर सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और लोग सुरक्षित ढंग से सफर कर सकें।