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Rewari News: बागवानी विभाग की 7 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में

Sun, 25 May 2025 12:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 25 May 2025 12:11 AM IST
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7 services of Horticulture Department under the purview of Right to Service Act
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। बागवानी विभाग की 7 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लिया गया है। साथ ही इनकी समय-सीमा निर्धारित की गई है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि बागवानी विभाग के तहत हॉर्टनेट के अन्तर्गत पूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने बाद आवेदन की स्वीकृति, भावान्तर भरपाई योजना के तहत दावेदार दावा प्रस्तुत करता है तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत दावे का निपटान की समय सीमा 21 दिन तय की गई है।

उन्होंने बताया कि नर्सरी फ्रूट लाइसेंस, नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अन्दर प्रदान किया जाएगा। हॉर्टनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिन के अन्दर करना होगा।
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पूरे दस्तावेज और किसान उत्पादक संगठन के गठन की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद किसान उत्पादक संगठन का सूचीकरण 45 दिन के अन्दर किया जाएगा।
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