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Rewari News: 4500 पेंशनर्स को सरकार को देना होगा जिंदा होने का सबूत

Sat, 26 Oct 2024 12:27 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Oct 2024 12:27 AM IST
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4500 pensioners will have to give proof of being alive to the government
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पेंशनर्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए नवंबर माह में अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र देना है। वर्ष 2012 के बाद रिटायर्ड व खजाना-उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को खजाना कार्यालयों में अपना बायो-मैट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना है, जबकि बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में देना है।
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स्मार्ट फोन के माध्यम से भी घर बैठे अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। खजाना कार्यालय से लगभग साढ़े चार हजार पेंशनर्स पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। भीड़ न बढने पाए, इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए, बी, सी व डी से जिन पेंशनर का नाम शुरू होता है, उनको दिनांक 4, 5, 6 व 7 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए आना है। जिन पेंशनर का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ई, एफ, जी, एच, आई व जे से शुरू होता है, ऐसे सभी पेंशनर दिनांक 8, 11, 12 व 13 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते हैं।
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जिन पेंशनर के नाम का पहला अक्षर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर से शुरू है, ऐसे सभी पेंशनर दिनांक 14, 18, 19, 20 व 21 नवंबर को खजाना कार्यालय में अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से नाम शुरू होने वाले सभी पेंशनर दिनांक 22, 25, 26 ,27 व 28 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं।
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जीवन प्रमाण पत्र नहीं दे सके, ऐसे सभी पेंशनर्स के पास 29 नवंबर तक का समय

जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि बचे हुए पेंशनर्स जो तय तिथियों में किसी कारणवश अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं दे सके। ऐसे सभी पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र 29 नवंबर को दे सकते हैं। सभी पेंशनर्स से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार निश्चित की गई तिथियों को ही खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र देने आए, ताकि भारी भीड़ से बचा जा सके।

हरियाणा सरकार के जो पेंशनर उप खजाना कोसली व बावल से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र उपरोक्त उप खजानों में ही देना है। जीवन प्रमाण पत्र के लिए खजाना कार्यालय, बैंक में जाते वक्त सभी पेंशनर को अपने साथ पेन कार्ड, पीपीओ, आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ लेकर आना है। आश्रित बच्चे जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है, को परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपना आय का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। बीमार व बुजुर्ग पेंशनर्स जो कहीं आने जाने से असमर्थ हैं, अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे दे सकते हैं। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरें लागू होंगी।
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