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एनओसी और सेल्स टैक्स रिपोर्ट जमा नहीं कराने पर 12 ईंट भट्ठों का लाइसेंस रद्द
Updated Wed, 11 Apr 2018 12:24 AM IST
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एनओसी और सेल्स टैक्स रिपोर्ट जमा नहीं कराने पर 12 ईंट भट्ठों का लाइसेंस रद्द
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
जिले में चल रहे ईंट भट्टों पर जिला प्रशासन ने कड़ा चाबुक चलाया है। उपायुक्त ने बगैर आवश्यक दस्तावेजों के जिले में चल रहे 12 ईंट भट्टों के लाइसेंस रद कर दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से भट्ठा संचालकों में हड़कंप मच गया है। ईंट भट्टा संचालन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इनका लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाना जरूरी है। लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि दो और पांच साल के लिए होती है। इसमें जिले के 12 ईंट भट्टे ऐसे थे जिन्होंने लाइसेंस से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं किया जबकि कुछ ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दोबारा आवेदन ही नहीं किया। इनके आवेदन नहीं मिलने की स्थिति में खाद्य आपूर्ति विभाग ने इनको नोटिस जारी किया तो फिर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा कई ईंट भट्टों की तरफ से खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेल्स टैक्स एवं अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराया है। इसके बाद इन सभी ईंट भट्टों का मामला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया। इनको नोटिस जारी करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर मंगलवार को इनके लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए।
इन भट्टों पर गिरी गाज
प्रशासन ने जारी आदेश में गांव नाहड़, सुंदरोज, लिलोढ़, हरचंदपुर, नेहरूगढ़, लिलोढ़, रामसिंहपुरा, बेरली, हरचंदपुर, धामलावास, हरचंदपुर व माखरिया स्थित भट्टों के लाइसेंस रद कर दिए हैं।
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इन ईंट भट्टों ने अपने लाइसेंस से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया था जिसके बाद इनको नोटिस भी दिए थे। इनका कोई जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। - पंकज, उपायुक्त।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
जिले में चल रहे ईंट भट्टों पर जिला प्रशासन ने कड़ा चाबुक चलाया है। उपायुक्त ने बगैर आवश्यक दस्तावेजों के जिले में चल रहे 12 ईंट भट्टों के लाइसेंस रद कर दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से भट्ठा संचालकों में हड़कंप मच गया है। ईंट भट्टा संचालन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इनका लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाना जरूरी है। लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि दो और पांच साल के लिए होती है। इसमें जिले के 12 ईंट भट्टे ऐसे थे जिन्होंने लाइसेंस से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं किया जबकि कुछ ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दोबारा आवेदन ही नहीं किया। इनके आवेदन नहीं मिलने की स्थिति में खाद्य आपूर्ति विभाग ने इनको नोटिस जारी किया तो फिर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा कई ईंट भट्टों की तरफ से खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेल्स टैक्स एवं अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराया है। इसके बाद इन सभी ईंट भट्टों का मामला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया। इनको नोटिस जारी करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर मंगलवार को इनके लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए।
इन भट्टों पर गिरी गाज
प्रशासन ने जारी आदेश में गांव नाहड़, सुंदरोज, लिलोढ़, हरचंदपुर, नेहरूगढ़, लिलोढ़, रामसिंहपुरा, बेरली, हरचंदपुर, धामलावास, हरचंदपुर व माखरिया स्थित भट्टों के लाइसेंस रद कर दिए हैं।
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इन ईंट भट्टों ने अपने लाइसेंस से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया था जिसके बाद इनको नोटिस भी दिए थे। इनका कोई जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। - पंकज, उपायुक्त।
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