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हरियाणा के 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती रद

Thu, 09 Jan 2014 01:33 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 09 Jan 2014 01:33 AM IST
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recruitment of primary teachers on Chautala regime now canceled

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के शासन काल में हुई प्राइमरी टीचरों की भर्ती को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस के. कानन पर आधारित सिंगल बेंच ने बुधवार को इस मामले पर फैसला सुनाया।

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हरियाणा सरकार ने पंद्रह नवंबर 1999 में इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के तहत 3206 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली हुई थी।

हरियाणा निवासी विजय कुमार एवं अन्यों ने इस भर्ती प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई कि इन भर्तियों में जमकर फर्जीवारा हुआ है।
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इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने अपनों को फायदा पहुंचाया है। इस मामले की सीबीआई जांच में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला दोषी पाए गए हैं।
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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया कि सीबीआई ने जांच में 228 उम्मीदवार सही पाए गए उन्हें इन नौकरियों के लिए दोबारा पात्र समझा जाए। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक नौकरी कर चुके लोगों के कोई भी लाभ वापस नहीं लिए जाएंगे।

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