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हरियाणा में प्रापर्टी टैक्स नब्बे फीसदी तक घटा

Fri, 04 Oct 2013 11:14 PM IST
चंडीगढ़/ब्यूरो
चंडीगढ़/ब्यूरो Updated Fri, 04 Oct 2013 11:14 PM IST
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property tax reduce in haryana
हरियाणा के शहरों में आम लोगों को सरकार ने प्रापर्टी टैक्स में 90 फीसदी तक की बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रापर्टी टैक्स के नए फार्मूले को मंजूरी दे दी गई।
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नए फार्मूले के तहत प्रापर्टी टैक्स की दरें एक अप्रैल, 2010 से लागू मानी जाएंगी और जो लोग टैक्स की राशि को 45 दिन में एकमुश्त जमा करा देंगे, उन्हें 30 फीसदी की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने अपना टैक्स जमा करा दिया है, उनकी राशि को आगे एडजस्ट किया जाएगा। प्रति वर्ष नियमित तौर पर टैक्स जमा कराने वाले प्रापर्टी मालिकों को भी अब दस फीसदी छूट देने का फैसला लिया गया है।
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सुरजेवाला, प्रधान सचिव एसएस ढिल्लों, डॉ. केके खंडेलवाल और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव पी. राघवेंद्र राव ने एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया कि अब कलेक्टर रेट पर आधारित प्रापर्टी टैक्स के पुराने फार्मूले को समाप्त कर दिया गया है। चूंकि कलेक्टर रेट हर साल बढ़ता है इसलिए पुराने फार्मूले से टैक्स भी बढ़ता जा रहा था। सरकार ने अब नया फार्मूला इतना स्पष्ट बना दिया है कि कोई भी प्रापर्टी मालिक खुद अपनी प्रापर्टी के टैक्स की गणना कर सकेगा।
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ऐसे होगी टैक्स की दर
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि राज्य में कैटेगरी ए (एक) के दो शहरों- फरीदाबाद और गुड़गांव नगर निगम में 300 वर्ग गज के रिहायशी मकानों पर अब एक रुपये प्रति वर्ग गज प्रापर्टी टैक्स लगेगा। पहले कलेक्टर रेट के आधार पर इन मकानों पर टैक्स 3150 रुपये बनता था। अब यह सिर्फ 300 रुपये ही बनेगा।

कैटेगरी ए (दो) के सात नगर निगमों- पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार में 300 वर्ग गज तक के मकानों पर 75 पैसे प्रति वर्ग गज की दर से टैक्स लगेगा।

कैटेगरी बी में प्रदेश की सभी नगर परिषदें शामिल हैं और नगर परिषदों में 300 वर्ग गज तक के मकानों पर 50 पैसे प्रति वर्ग गज की दर से टैक्स लगाने के साथ-साथ कैटेगरी ‘सी’ जिसमें सभी नगर पालिकाएं शामिल हैं, में 300 वर्ग गज के मकानों पर 40 पैसे प्रति वर्ग गज की दर से टैक्स लगेगा।

बकाया राशि पर 30 और हर साल 10 फीसदी की छूट
चूंकि नया फार्मूला एक अप्रैल, 2010 से लागू होगा, इसलिए बकाया प्रापर्टी टैक्स 45 दिन के भीतर एकमुश्त जमा कराने पर 30 फीसदी की छूट दी जाएगी। यह छूट पहली बार ही मिलेगी। इसके बाद हर साल टैक्स जमा कराने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी।


300 वर्ग गज से बड़े मकानों पर टैक्स की दरें
आकार                            रुपये प्रति वर्ग गज

301 से 500 तक                  4
501 से 1000 तक                6
1001 से 2 एकड़ तक            7
2 एकड़ से ज्यादा                    10



नए फार्मूले के तहत प्रापर्टी टैक्स
क्षेत्र                            मकान आकार         टैक्स की नई दर     
गुड़गांव, फरीदाबाद        300 वर्ग गज       1 रुपये प्रति वर्ग गज
पंचकूला, अंबाला,
यमुनानगर, करनाल,
पानीपत, रोहतक, हिसार    300 वर्ग गज      75 पैसे प्रति वर्ग गज
सभी नगर परिषदों में       300 वर्ग गज      50 पैसे प्रति वर्ग गज
सभी नगर पालिकाओं में   300 वर्ग गज    40 पैसे प्रति वर्ग गज

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