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Panipat News: ट्रेवल एजेंसी संचालक की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद, दो बरी

Tue, 03 Mar 2026 02:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Tue, 03 Mar 2026 02:25 AM IST
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Two convicted for life imprisonment, two acquitted in murder of travel agency operator
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। थाना तहसील कैंप क्षेत्र के प्रीत विहार कॉलोनी निवासी ट्रेवल एजेंसी संचालक की कार लूटकर हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पंकज और सचिन को उम्र कैद की सजा सुनाई। उनके एक अन्य साथी अशोक को आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रीत विहार कॉलोनी निवासी राजेंद्र सिंह ने थाने में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके बेटे मोहित सोनी ट्रेवल एजेंसी चलाता है। 14 अक्तूबर की शाम को फोन पर एक युवक ने झज्जर जाने के लिए कार बुक की थी। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन 290 रुपये भी ऑनलाइन दिए थे। बुकिंग के बाद वह रसलापुर गया और सवारी बैठा ली, लेकिन कुछ देर के बाद ही मोहित का नंबर बंद हो गया। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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दो दिन बाद पुलिस को सोनीपत नहर से मोहित का शव बरामद हुआ। मोहित की हत्या कर शव नहर में फेंका गया था। पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा इजाद कर गहनता से जांच की। जांच के बाद पुलिस ने पांच आरोपी पंकज निवासी कवि, जींद के हाट निवासी राकेश उर्फ रिंकू, रोहतक के विजय नगर निवासी सचिन उर्फ कुकी, पानीपत के लुहारी निवासी अशोक, कैथल के दयानंद उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया।
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मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान पंकज और सचिन को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। पंकज पर 30 हजार, सचिन पर 40 हजार का अर्थदंड लगाया है।

अशोक को आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, इसके साथ ही दयानंद और राकेश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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