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Panipat News: चेक बाउंस के मामलों में तीन लोग भगोड़ा घोषित, गाड़ी और बैंक खाते कुर्क करने के आदेश

Fri, 22 May 2026 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 22 May 2026 01:14 AM IST
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Three people declared fugitives in cheque bounce cases, orders issued to confiscate vehicles and bank accounts
पानीपत। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) डॉ. तरुण कुमार वर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामलों में तीन आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इनमें संबंधित थाना प्रभारियों को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी गाड़ी व बैंक खाते कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
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इन मामलाें में 25 मई 2026 की अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में एचडीएफसी बैंक और अजीत निवासी गांव भवर, जिला सोनीपत के खिलाफ लंबे समय से अदालती प्रक्रिया चल रही थी। आरोपी को हाजिर होने के लिए 15 दिसंबर 2025 को निर्धारित माध्यम से मुनादी कराई थी। बावजूद इसके आरोपी तय 30 दिनों की अवधि में कोर्ट नहीं पहुंचा। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बैंक की पेश रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की गाड़ी को कुर्क करने का वारंट जारी किया है।
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दूसरे मामले में कुरुक्षेत्र का हिमांशु कौशिक का बैंक खाता सीज करने के आदेश दिए हैं। आरोपी हिमांशु कौशिक निवासी सेक्टर-13, अर्बन एस्टेट, थानेसर जिला कुरुक्षेत्र भी अदालत की तमाम चेतावनियों और 16 दिसंबर 2025 को शुरू हुई उद्घोषणा प्रक्रिया के बाद भी पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने हिमांशु के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आरोपी के केनरा बैंक के खाता को तुरंत प्रभाव से कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।
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तीसरे मामले में सोनीपत के नरेंद्र का वाहन जब्त करने के आदेश दिए हैं। यह मामला एचडीएफसी बैंक बनाम नरेंद्र के बीच चल रहा था। नरेंद्र निवासी गांव बजाना कलां, जिला सोनीपत पर कार्रवाई की है। नरेंद्र के खिलाफ भी 15 दिसंबर 2025 को भगोड़ा घोषित करने की कानूनी मुनादी प्रक्रिया शुरू की गई थी। वह जानबूझकर छिपता रहा। अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी करार दिया और प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आरोपी नरेंद्र के नाम दर्ज वाहन को कुर्क करने के लिए संबंधित आरटीओ को वारंट जारी करने का आदेश दिया।
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