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Panipat News: हाजिर नहीं हुआ नशा तस्कर, जमानतदार की कुर्की के आदेश
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पानीपत। एनडीपीएस एक्ट में बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद भी आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने इस गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उसकी जमानत लेने वाले जमानतदार की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस कोर्ट कुलदीप ढुल ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी रघुबीर के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है। आरोपी के खिलाफ अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किए थे। लेकिन तारीख पर वारंट बिना तामील हुए वापस आए गए।
आरोपी रघुबीर के जमानतदार को जारी किया गया नोटिस बिना तामील हुए वापस आ गया। जिस अदालत ने बड़ी लापरवाही माना। अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
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साथ ही उसके खिलाफ थाना सेक्टर-29 में अदालत में हाजिर न होने पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
इसके साथ ही अदालत ने रघुवीर के जमानतदार की संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश दिए। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो
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विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस कोर्ट कुलदीप ढुल ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी रघुबीर के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है। आरोपी के खिलाफ अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किए थे। लेकिन तारीख पर वारंट बिना तामील हुए वापस आए गए।
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आरोपी रघुबीर के जमानतदार को जारी किया गया नोटिस बिना तामील हुए वापस आ गया। जिस अदालत ने बड़ी लापरवाही माना। अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
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साथ ही उसके खिलाफ थाना सेक्टर-29 में अदालत में हाजिर न होने पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
इसके साथ ही अदालत ने रघुवीर के जमानतदार की संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश दिए। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो