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Panipat News: ड्यूटी में घायल आउटसोर्स बिजली कर्मियों के इलाज का खर्च उठाएगा निगम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 06:09 PM IST
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The corporation will cover the medical expenses of outsourced electricity workers injured while on duty.
-एंबुलेंस का किराया भी मिलेगा, उपचार के दौरान छुट्टी ड्यूटी मानी जाएगी, जिले के करीब 450 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। ड्यूटी के दौरान बिजली का करंट लगने या अन्य दुर्घटना में घायल होने वाले हरियाणा कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्स कर्मचारियों को इलाज के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ऐसे कर्मचारियों को राहत देते हुए आपातकालीन उपचार का खर्च वहन करने का प्रावधान किया है।

अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस या अन्य वाहन पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। इस फैसले से पानीपत जिले में कार्यरत करीब 450 कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। निगम के निदेशक मंडल की बीते दिनों हुई बैठक में प्रबंध निदेशक समन्वय समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
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प्रावधान के अनुसार, दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती रहने और चिकित्सक की सलाह पर आराम करने की अवधि को भी ड्यूटी अवधि माना जाएगा। इस दौरान कर्मचारी की चिकित्सा अवकाश के खाते से छुट्टियां नहीं काटी जाएंगी।
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जांच रिपोर्ट और चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर मिलेगा लाभ

दुर्घटना के तथ्यों की पुष्टि होने के बाद एचपीयू के चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर सर्कल प्रभारी यानी अधीक्षण अभियंता की मंजूरी से संबंधित कार्यकारी अभियंता चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारी को अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित आवश्यकता प्रमाणपत्र के साथ संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के पास दावा जमा करना होगा। सभी चिकित्सा बिल दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के साथ संबंधित कार्यकारी अभियंता या समकक्ष अधिकारी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके बाद विभागाध्यक्ष की सिफारिश के साथ बिल आगे भेजे जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले कर्मचारियों को उपचार और छुट्टी के मामले में आर्थिक राहत देना है।


कर्मचारियों को ये मिलेंगी सुविधाएं

आपातकालीन उपचार का खर्च निगम वहन करेगा।

अस्पताल पहुंचने के लिए एंबुलेंस या वाहन का वास्तविक किराया मिलेगा।

अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि ड्यूटी मानी जाएगी।

चिकित्सक की सलाह पर आराम करने की अवधि में भी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी।

चिकित्सा खर्च के दावे के साथ दुर्घटना की जांच रिपोर्ट और जरूरी प्रमाणपत्र जमा करने होंगे।

वर्जन-

ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में घायल होने वाले एचकेआरएन और आउटसोर्स कर्मचारियों को उपचार के खर्च और छुट्टी के मामले में निर्धारित नियमों के अनुसार राहत दी जाएगी। कर्मचारियों को चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए जरूरी दस्तावेज, अस्पताल का प्रमाणपत्र और दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट जमा करनी होगी।

आदित्य कुंडू, कार्यकारी अभियंता, सब अर्बन डिविजन, पानीपत।
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