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Panipat News: बूंदाबांदी और तेज हवा में टूटी स्मॉग की परत, एक्यूआई घटकर 304 पर आया, अभी भी रेड जोन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Nov 2023 12:54 AM IST
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Smog layer broken due to drizzle and strong wind, AQI came down to 304, still red zone
पानीपत। सुबह और शाम को बूंदाबांदी और तेज हवा में स्मॉग की परत टूट गई। धूल के कण नीचे बैठ गए हैं। बूंदाबांदी के बाद शुक्रवार को एक्यूआई में 19 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। यह 304 दर्ज किया गया। इन सबके बीच एक्यूआई अब भी रेड जोन में है। आने वाले दिनों में एक्यूआई में गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर उपायुक्त ने शहर में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। सभी उद्यमियों को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी मॉनिटरिंग करेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जेनरेटर सेटों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं 19 केवीए से अधिक क्षमता के जेनरेटर सेट चलते मिले तो उन्हें सील किया जाएगा। ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों को भी पटाखे डिलीवर न करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। टायर बनाने वाले उद्योग अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
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जिलाधीश डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिला में ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिला में सेक्टर- 25, 29 पार्ट 1-2, समालखा, पानीपत सिटी, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, इसराना व कुराड़ में स्थित सभी औद्योगिक संस्थानों को इसकी पालना करनी जरूरी होगी। इसके लिए स्वीकृत फ्यूल ही उपयोग में लाने जरूरी होंगे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम पानीपत, नगरपालिका, डीडीपीओ, एचएसवीपी, डीटीसी, डीआईसी अधिकृत नोडल एजेंसी होंगी। जिला में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या अवैध रूप से की गई पार्किंग, खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ लाने ले जाने पर पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड सर्टिफिकेट एक्सपायर पर भी चालान होगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और पर्यावरणीय की गाइडलाइन के तहत दिए गए दिशा निर्देश सभी सड़कों, पुल, अंडरपास और निर्माणाधीन स्थलों पर लागू होंगे। जनरेटर को लेकर जागरूकता की जाएगी। जिला में अवैध रूप से खनन, डंपिंग करने और फैक्ट्री व अन्य स्थान पर किसी भी तरह कूड़ा जलाने पर पाबंदी रहेगी। ग्रीन पटाखों को दिवाली, गुरुपर्ब पर रात आठ से दस बजे तक चलाया जा सकेगा। क्रिसमस और नए साल पर रात 12 से 12:30 बजे तक चलाए जा सकेंगे। किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इत्यादि पर भी ऑनलाइन पटाखों के ऑर्डर लेने व देने और उन्हें बिक्री करने की पाबंदी रहेगी।
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उपायुक्त ने ये जारी किए निर्देश-



- सभी उद्योगों को स्वीकृत ईंधन का ही प्रयोग करना होगा।
- जेनरेटर सेट पर प्रतिबंध रहेगा।
- उद्यमियों को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल होगा।
- जिला में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या अवैध रूप से की गई पार्किंग, खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ लाने ले जाने पर पाबंदी रहेगी।
- सड़कों को साफ सुथरा रखने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएंगे।
- डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पुख्ता किया जाएगा।
- पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी।

कोट

बूंदाबांदी में स्मॉग की परत टूटी है। हवा का दबाव कम हुआ है। अब धुआं ऊपर उठेगा, धूल के कण नीचे बैठेंगे। ये पर्यावरण के लिए अच्छी है। आने वाले दिनों में एक्यूआई में कमी आएगी। प्रशासन को ग्रैप-4 के तहत सख्ती से काम करना चाहिए।


डॉ. राजेंद्र सिंह, एक्सपर्ट प्रदूषण संबंधी मामले।

वर्जन :
दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी है। ऐसे में लोगों को पटाखों से दूर रहना चाहिए। प्रदूषण रहित दीपावली मनाकर समाज में अपना योगदान दें। दिवाली पर साफ-सफाई और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखें। ग्रैप-4 सख्ती से लागू किया जाएगा।
डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, उपायुक्त।
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