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Panipat News: नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने के दोषी पिता को सात साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 21 Aug 2025 03:02 AM IST
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Shops and booths in the new grain market were sold for more than the reserve price
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
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तहसील कैंप थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की एक महिला ने अप्रैल 2023 में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही शराब के नशे में पति उसके साथ मारपीट करता था। जिस कारण उनका एक बार गर्भपात भी हो गया था। उनकी एक नौ साल की बेटी है। आरोपी ने शराब के नशे में बेटी के साथ ही अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। पहले तो उसे समझाया तो उसने माफी मांग ली। कुछ दिन के बाद आरोपी ने फिर से बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। जिसकी उन्होंने वीडियो बना ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की तफ्तीश कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान इस मामले में 14 गवाह पेश किए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को सात साल की कैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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