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डकैती के दोषियों को सात साल की कैद
अमर उजाला, पानीपत
Updated Tue, 17 Sep 2013 11:40 PM IST
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पानीपत में जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने डकैती के मामले में दो लोगों को सात-सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। डकैती की वारदात का तीसरा आरोपी भगोड़ा है।
मामला दो अगस्त 2010 का है। पुलिस को गांव झट्टीपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर डकैती की सूचना मिली थी। पुलिस को सेल्समैन संजय निवासी गांव चुलकाना ने शिकायत दी थी। उसने शिकायत में आरोप लगाया कि दो अगस्त को सुबह सवा चार बजे तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर आए। उस समय डीजल मशीन पर तेजबीर निवासी भंडारी, सुभाष निवासी सहारनपुर और अमरजीत निवासी मॉडल टाउन खड़े थे।
मैनेजर उमेद सिंह निवासी मच्छरौली अंदर आराम कर रहा था। तीनों युवकों ने उसको मोटरसाइकिल में सौ रुपये का तेल डालने को कहा। वह मोटरसाइकिल में तेल डालने लगा। तीन युवकों में से एक ने उसे बाथरूम पूछने के बहाने बरामदे में बुलाया और फिर पीछे-पीछे दोनों युवक भी आ गए। इनमें से एक ने उसकी छाती पर तो दूसरे ने कमर पर पिस्तौल अड़ा दी। इसके बाद तीनों उसे स्टोर रूम में ले गए। यहां पर जेब में से कैश, पर्स और सुभाष सेल्समैन के टंगे कपड़ों में से मोबाइल निकाल लिया।
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इसके बाद तीनों बदमाश भागने लगे और उसने शोर मचा दिया, लेकिन तीनों बदमाश मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। उसने बताया कि उसके पास 11 हजार रुपये नकद सेल व दो हजार रुपये पर्स में थे। पुलिस ने तीन के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने इस मामले में बाद में राजबीर निवासी बराह खुर्द, जींद और रमेश निवासी बख्ताखेड़ा, जुलाना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजबीर के कब्जे से पर्स, मोटरसाइकिल की आरसी, 35 सौ रुपये और पिस्तौल और रमेश के कब्जे से दो हजार रुपये बरामद कर लिए थे।
जिला और सत्र न्यायाधीश स्नेह पाराशर की कोर्ट ने दोनों आरोपियों लूट मामले में सात-सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। आरोपियों को जुर्माना न जमा कराने पर डेढ़-डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आर्म्स एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना भरने और जुर्माना न जमा कराने पर नौ-नौ माह अतिरिक्त सजा सुनाई है।
दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। वहीं डकैती का तीसरा आरोपी पहले ही भगोड़ा घोषित है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।ं
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मामला दो अगस्त 2010 का है। पुलिस को गांव झट्टीपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर डकैती की सूचना मिली थी। पुलिस को सेल्समैन संजय निवासी गांव चुलकाना ने शिकायत दी थी। उसने शिकायत में आरोप लगाया कि दो अगस्त को सुबह सवा चार बजे तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर आए। उस समय डीजल मशीन पर तेजबीर निवासी भंडारी, सुभाष निवासी सहारनपुर और अमरजीत निवासी मॉडल टाउन खड़े थे।
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मैनेजर उमेद सिंह निवासी मच्छरौली अंदर आराम कर रहा था। तीनों युवकों ने उसको मोटरसाइकिल में सौ रुपये का तेल डालने को कहा। वह मोटरसाइकिल में तेल डालने लगा। तीन युवकों में से एक ने उसे बाथरूम पूछने के बहाने बरामदे में बुलाया और फिर पीछे-पीछे दोनों युवक भी आ गए। इनमें से एक ने उसकी छाती पर तो दूसरे ने कमर पर पिस्तौल अड़ा दी। इसके बाद तीनों उसे स्टोर रूम में ले गए। यहां पर जेब में से कैश, पर्स और सुभाष सेल्समैन के टंगे कपड़ों में से मोबाइल निकाल लिया।
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इसके बाद तीनों बदमाश भागने लगे और उसने शोर मचा दिया, लेकिन तीनों बदमाश मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। उसने बताया कि उसके पास 11 हजार रुपये नकद सेल व दो हजार रुपये पर्स में थे। पुलिस ने तीन के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने इस मामले में बाद में राजबीर निवासी बराह खुर्द, जींद और रमेश निवासी बख्ताखेड़ा, जुलाना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजबीर के कब्जे से पर्स, मोटरसाइकिल की आरसी, 35 सौ रुपये और पिस्तौल और रमेश के कब्जे से दो हजार रुपये बरामद कर लिए थे।
जिला और सत्र न्यायाधीश स्नेह पाराशर की कोर्ट ने दोनों आरोपियों लूट मामले में सात-सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। आरोपियों को जुर्माना न जमा कराने पर डेढ़-डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आर्म्स एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना भरने और जुर्माना न जमा कराने पर नौ-नौ माह अतिरिक्त सजा सुनाई है।
दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। वहीं डकैती का तीसरा आरोपी पहले ही भगोड़ा घोषित है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।ं